गोल्ड लोन कंपनियों में लूट रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी

गोल्ड लोन कंपनियों में हो रही लूट की वारदात रोकने के लिए पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 24 Oct 2020 07:00 AM (IST) Updated:Sat, 24 Oct 2020 07:00 AM (IST)
गोल्ड लोन कंपनियों में लूट रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी
गोल्ड लोन कंपनियों में लूट रोकने के लिए दिशा निर्देश जारी

जागरण संवाददाता, लुधियाना : गोल्ड लोन कंपनियों में हो रही लूट की वारदात रोकने के लिए पुलिस ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। इन नियमों को एक माह के अंदर लागू करके थाने में सूचित करना होगा। ऐसा न करने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

ये हैं नियम :

- गोल्ड लोन कंपनियों की शाखा में अंदर-बाहर सड़क को कवर करते हुए एचडी व नाइज विजन कैमरे लगाएं।

- सीसीटीवी कैमरों का यूपीएस/पावर बैकअप के साथ 30 दिन का डीवीआर/एनवीआर स्टोरेज हो।

- चोरी अलार्म (थेफ्ट अलार्म) लगाना अनिवार्य है, उनके संबंधित हेड आफिस से भी जुड़ा हो और दफ्तर का नंबर पीसीआर के पास नोट करवाएं।

- प्रत्येक शाखा में हूटर लगा हो, जिसकी आवाज 100 मीटर तक जाए।

- शाखा में मजबूत लाकर होना जरूरी है, जिसे स्ट्रांग रूम में रखा जाए और ये रूम ओटीपी से खुले।

- लाकिग सिस्टम को एक पावर बैकअप सिस्टम से जोड़ा जाए।

- सभी शाखाओं में दो गनमैन तैनात होना जरूरी। एक गनमैन हमेशा तैनात रहे।

- शाखा में आने वाले हर व्यक्ति की एंट्री रजिस्टर में हो।

- हर शाखा में पुलिस थाना प्रभारी से लेकर पुलिस अधिकारियों के फोन नंबर डिस्प्ले हों।

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