Coronavirus Effect: लुधियाना की अदालतों में सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई, सेशन जज ने लगाईं विशेष ड्यूटियां

Coronavirus Effect पहले बैच में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार गर्ग मोनिका गोयल बिशन सरूप विजय कुमार शतिन गोयल केके जैन कूलभूषण कुमार व रश्मी शर्मा को शामिल करते हुए उनकी 101214 तथा16 मई के लिए ड्यूटी लगाई गई है।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Tue, 11 May 2021 09:50 AM (IST) Updated:Tue, 11 May 2021 09:50 AM (IST)
Coronavirus Effect: लुधियाना की अदालतों में सिर्फ जरूरी मामलों की होगी सुनवाई, सेशन जज ने लगाईं विशेष ड्यूटियां
लुधियाना की अदालतों में होगी सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई। (सांकेतिक तस्वीर)

लुधियlना, जेएनएन। जिला एवं सेशन जज मुनीश सिंघल द्वारा कर्फ्यू के दौरान जरूरी सिविल एवं फौजदारी मामलों की सुनवाई सुनिश्चित बनाने के लिए न्यायाधीशों की विशेष ड्यूटियां लगा दी गई हैं।कोरोना वायरस से निपटने के लिए 16 मई तक शहर में लगाए गए कर्फ्यू व लाकडाउन के चलते रेगुलर अदालतों को बंद करने का निर्देश दिया है। जिसके चलते अदालतों में अब सिर्फ अत्यंत जरूरी मामलों की ही सुनवाई होगी। सेशन कोर्ट स्तर पर आने वाले जरूरी मामलों को देखने के लिए सेशन जज ने जजों के दो बैच बनाये हैं।

पहले बैच में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश राज कुमार गर्ग, मोनिका गोयल, बिशन सरूप, विजय कुमार, शतिन गोयल, केके जैन, कूलभूषण कुमार व रश्मी शर्मा को शामिल करते हुए उनकी 10,12,14 तथा16 मई के लिए ड्यूटी लगाई गई है। जबकि अतिरिक्त सेशन जज जगदीप सिंह मरोक, अजीत अत्रि, मुनीश अरोड़ा, लखविंदर कौर,रवदीप सिंह हुंदल, मनजिंदर, जरनैल सिंह व आशीष अबरोल को दूसरे बैच में शामिल करते हुए उनकी11,13 तथा15 मई के लिए ड्यूटियां लगायी है। इसके इलावा निचली अदालतों में आने वाले अत्यंत जरूरी आवश्यक मामलों की सुनवाई हेतू भी न्यायाधीशों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं।

इसके साथ ही चेक बाउंस के मामलों को देखते हुए भी न्यायाधीशों ड्यूटियां लगाई गई है। जिला एवं सेशन जज ने ड्यूटी मजिस्ट्रेटों को भी स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि वो अपने रोजाना सुनवाई वाले मामलों के आर्डर वेबसाइट पर अपलोड करते रहें। ताकि लोगों और वकीलों को असुविधा का सामना न करना पड़े। इसके अलावा जिला एवं सैशन जज द्वारा निचली अदालतों में भी जरूरी दीवानी एवं फौजदारी केसों की सुनवाई को लेकर सिविल जजों की ड्यूटियां लगा दी गई हैं।

पंजाब सरकार द्वारा दोपहर 12 बजे से सुबह 5 बजे तक लगाए गए कर्फ्यू के चलते लोगों की सुविधा को देखते हुए सेशन जज ने न्यायाधीशों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वो जमानत व सुपुर्ददारी लेने का कार्य सुबह 10 बजे से सुबह साढ़े 11 बजे तक निपटाएंगे, ताकि लोगों को बाद में कर्फ्यू के चलते किसी भी परेशानी का सामना न करना पड़े।

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