Drugs Smuggling Case: प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी में दो दाेषियाें को 10-10 साल कैद, जानें पूरा मामला

Drugs Smuggling Case लुधियाना के अतिरिक्त सेशन जज कुलभूषण कुमार की अदालत ने नशीली दवाएं पाये जाने के दो आरोपितों निवासी हैबोवाल कलां दुर्गापुरी निवासी सतिन्दर सिंह और दीपक कुमार को 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई है।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Tue, 14 Sep 2021 10:59 AM (IST) Updated:Tue, 14 Sep 2021 10:59 AM (IST)
Drugs Smuggling Case: प्रतिबंधित दवाओं की तस्करी में दो दाेषियाें को 10-10 साल कैद, जानें पूरा मामला
लुधियाना के अतिरिक्त सेशन जज कुलभूषण कुमार की अदालत ने नशीली दवाएं पाये जाने के दो आरोपितों

जासं, लुधियाना। Drugs Smuggling Case: अतिरिक्त सेशन जज कुलभूषण कुमार की अदालत ने प्रतिबंधित दवा की तस्करी में दोषी पाए दो लोगों को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई है। हैबोवाल कलां स्थित दुर्गापुरी निवासी सतिंदर सिंह और दीपक कुमार के खिलाफ 30 सितंबर 2016 को थाना हैबोवाल में केस दर्ज किया था। इसके अलावा अदालत ने उन्हें 1-1 लाख रुपये जुर्माना भरने का भी आदेश दिया है। 30 सितंबर 2016 को पुलिस थाना हैबोवाल की पुलिस ने हंबड़ा रोड पर नाका लगाया हुआ था। उन्हें सामने से सफेद रंग की जेन कार आती दिखाई दी।

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एक से 40 पत्ते और दूसरे से 60 पत्ते प्रतिबंधित गोलियां की थीं जब्त

शक की बिनाह पर पुलिस ने आती कार को रोका उसमें से एक व्यक्ति के हाथ में प्लास्टर लगा हुआ था। रोककर पुलिस ने उनसे कहा कि वे उनकी तलाशी लेना चाहते हैं। जिस पर दोनों दोषियों ने अपनी सहमति पुलिस को दे दी। पुलिस ने जब दोनों दोषियों की तलाशी ली तो, एक से करीब 40 पत्ते और दूसरे से 60 पत्ते प्रतिबंधित गोलियां बरामद हुई। इतनी भारी मात्रा में नशीली गोलियां अपने पास रखने के बारे में दोनों दोषी कोई पुख्ता सबूत न पेश कर पाए।

इसके बाद पुलिस ने पुलिस थाना हैबोवाल में मामला दर्ज कर दोनों दोषियों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश किया। अदालत में दोनों ने खुद को बेकसूर बताया और रहम की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और सबूतों को देखने के उपरांत अदालत ने उन्हें कसूरवार पाया। गाैरतलब है कि शहर में नशे की तस्करी के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि पुलिस कई मामलाें काे बेनकाब करती है फिर भी कई केस अभी अनसुलझे है। 

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