छात्रा काे अगवा कर किया यौन शोषण, भेद खुलने पर कर दी हत्या; आराेपित काे उम्रकैद व 1.30 लाख जुर्माना
पुलिस को दी शिकायत में पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी 10वीं कक्षा की छात्रा थी। मंजीत उसके साथ फोन पर बात करता था। 24 मार्च को जब वह स्कूल में पेपर देने गई तो वापस घर नहीं आई।
जागरण संवाददाता, लुधियाना।अतिरिक्त सेशन जज केके जैन की अदालत ने 15 वर्षीय छात्रा को अगवा कर उसका यौन शोषण और फिर हत्या करने वाले मंजीत सिंह को उम्रकैद की कठोर सजा सुनाई है। दोषी मानसा जिले के गांव कुलरियां का रहने वाला है। उसे 1.30 लाख रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। अदालत ने अपना फैसला सुनाते समय कहा कि मंजीत सिंह के संगीन अपराध को देखते हुए उसके साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
खन्ना की सदर थाने की पुलिस ने 29 मार्च 2018 को छात्रा के पिता की शिकायत पर मंजीत सिंह के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज किया था लेकिन बाद में छात्रा का शव मिलने के बाद पोक्सो एक्ट व हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी 10वीं कक्षा की छात्रा थी। मंजीत उसके साथ फोन पर बात करता था।
24 मार्च को पेपर देने स्कूल गई थी छात्रा
24 मार्च को जब वह स्कूल में पेपर देने गई तो वापस घर नहीं आई। उन्हें यकीन था कि मंजीत सिंह उनकी बेटी को बहला फुसलाकर ले गया है। उस दौरान पुलिस को एक शव मिला था। शिनाख्त करने पर वह शव उनकी बेटी का निकला। पुलिस ने इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया था।
जांच के दौरान लड़की की लाश बरामद
पुलिस ने जांच के दौरान एक लड़की की लाश बरामद की थी, जिसकी फ़ोटो दिखाए जाने पर शिकायतकर्ता ने उसकी पहचान उसकी पुत्री के तौर पर करते हुए इसके लिए आरोपित को जिम्मेदार ठहराया था। जिसके बाद पुलिस द्वारा आरोपित के विरुद्ध मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया थ। अदालत में आरोपित ने अपने आप को बेकसूर बताते हुए कहा कि उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है, लेकिन अदालत ने आरोपित के विरुद्ध पेश हुई गवाहियों के साथ सहमत होते हुए उसे उपरोक्त सजा सुनाई।