Fraud In Ludhiana: लुधियाना की अदालत में सहारा इंडिया के अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज

Fraud In Ludhiana अतिरिक्त सेशन जज मुनीश अरोड़ा कि अदालत ने सहारा इंडिया के मुल्लांपुर दफ्तर के फ्रेंचाइज मैनेजर सहित अन्य अधिकारियाें की याचिकाएं खारिज कर दी। डाॅ. शाम सिंह मार्ग निवासी सेना के पूर्व अधिकारी बलदेव कृष्ण शर्मा ने याचिका दायार की थी।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Tue, 20 Jul 2021 09:38 AM (IST) Updated:Tue, 20 Jul 2021 09:38 AM (IST)
Fraud In Ludhiana: लुधियाना की अदालत में सहारा इंडिया के अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज
सहारा इंडिया के अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिकाएं खारिज। (सांकेतिक तस्वीर)

संस, लुधियाना। Fraud In Ludhiana: अतिरिक्त सेशन जज मुनीश अरोड़ा कि अदालत ने सहारा इंडिया के मुल्लांपुर दफ्तर के फ्रेंचाइज मैनेजर विजय चंद्र झा, सीनियर मैनेजर शीला कुमारी व फील्ड वर्कर ललित कुमार झा की धोखाधड़ी के आरोप में दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं को खारिज कर दिया है। पुलिस थाना डिवीजन नंबर आठ में 20 मई 2021 को धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया था।

डाॅ. शाम सिंह मार्ग निवासी सेना के पूर्व अधिकारी बलदेव कृष्ण शर्मा ने आरोप लगाया था कि वर्ष 2002 में कंपनी के अधिकारियों ने उनसे निवेश करवाया था। वर्ष 2009 में ललित कुमार झा फिर से उनके पास आया और कहा कि कंपनी ने पहले वाली स्कीम बंद कर दी है। अब उनके छह लाख रुपये ब्याज तहत कंपनी की एक अन्य स्कीम में लगाना चाहते हैं। फिर यह पैसा उन्होंने दूसरी स्कीम में लगा दिया। स्कीम वर्ष 2018 में पूरी होनी थी। ललित कुमार झा व विजय चंद्र झा उन्हें मिले। उन्होंने कहा कि कंपनी का केस सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। वह इस समय उन्हें पैसा नहीं लौटा सकते। उन्होंने कहा कि इतने समय में वह उनका पैसा एक अन्य स्कीम में लगा देते हैं जो 2020 में पूरी होगी।

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स्कीम पूरी होने के बाद पैसा लौटाने में करने लगे टालमटोल

इसके बाद उन्हें पैसे मिल जाएंगे। 2020 में भी स्कीम पूरी होने के बाद वह लोग पैसा लौटाने में टालमटोल करने लगे। कपंनी की ओर से उन्हें करीब 20 लाख रुपये दिए जाने हैं। इसमें से मात्र 9.79 लाख रुपये ही दिए गए हैं। पुलिस ने कंपनी के अधिकारियों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया था। आरोपितों ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है।

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