लुधियाना की अदालत का फैसला, दुष्कर्म के बाद युवती की हत्या करने के दाेषी को उम्रकैद की सजा
पुलिस थाना फोकल प्वाइंट में 20 दिसंबर 2015 को युवती के दादा की शिकायत पर दुष्कर्म व हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया था कि उनकी पोती स्कूल में पढ़ाती थी। पांच नवंबर को वह स्कूल से घर वापस नहीं आई।
संस, लुधियाना। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश जरनैल सिंह की अदालत ने दुष्कर्म के बाद युवती ही हत्या करने वाले संजय कुमार को सोमवार को उम्रकैद की सजा सुनाई है। उसे 1.51 लाख रुपये का जुर्माना भी किया गया है। दोषी लुधियाना के कमला नगर का रहने वाला है। इसी मामले में मोहल्ला शहीद भगत सिंह नगर के रहने वाले ज¨तदर सिंह उर्फ मिट्ठू को सुबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया है।
पुलिस थाना फोकल प्वाइंट में 20 दिसंबर 2015 को युवती के दादा की शिकायत पर दुष्कर्म व हत्या का केस दर्ज किया गया था। पुलिस को दी शिकायत में बताया गया था कि उनकी पोती स्कूल में पढ़ाती थी। पांच नवंबर को वह स्कूल से घर वापस नहीं आई। संजय कुमार उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था इसलिए उसने उसे अगवा कर लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी।
इसके बाद पुलिस ने संजय को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने पुलिस को बताया कि इस अपराध में जितेंदर कुमार ने उसका साथ दिया था। वह दोनों युवती को अगवा करने के बाद एक कोठी में ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती ने उन्हें धमकी दी कि वह पुलिस को सब बता देगी इसलिए उन्होंने उसे मार दिया।
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लुधियाना। गांव जंडियाली के पास एक युवक का शव उसी के घर के नजदीक से बरामद हुआ है। उसकी पहचान गांव जंडियाली निवासी कार्तिक के रूप में हुई। हेड कांस्टेबल बेअंत सिंह ने बताया कि शव के सिर पर चोट के निशान भी हैं। मौके से ही युवक की स्कूटी भी बरामद हुई है। परिवार के बयान लिए जा जा रहे हैं।
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