Income Tax Return: आयकर विभाग की नई वेबसाइट पर अंतिम तिथि से पहले ही लग रहा जुर्माना. जानें कारण
वित्तीय वर्ष 2020-21 की इंकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पुरानी वेबसाइट पर अप्रैल व मई में भरना शुरू नहीं हुई। विभाग की नई वेबसाइट पर आरटीआर फार्म जून में अपडेट किए गए हैं।आयकरदाताओं को रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि से पहले लेट फीस लगने से समस्या हो रही है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना। Income Tax Return: इंकम टैक्स विभाग का पोर्टल एक अगस्त से इंकम टैक्स रिटर्न भरने वाले कर योग्य करदाताओं को निर्धारित तिथि से पहले ही पांच हजार रुपये जुर्माना लगा रहा है। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्री ने इंकम टैक्स रिटर्न (नान-आडिट) दाखिल करवाने की निर्धारित तिथि 31 जुलाई को दो महीने बढ़ाकर 30 सितंबर करने की घोषणा की हुई है। इंडियन टैक्सेशन एडवोकेट्स एसोसिएशन के प्रदेश प्रधान एडवोकेट जतिंदर खुराना ने बताया कि इंकम टैक्स विभाग की नई वेबसाइट की तकनीकी खामियों के कारण देश भर में लाखों टैक्सेशन एडवोकेट्स, सीए व व्यापारी पिछले कई महीनों से परेशान है।
उन्होंने कहा कि गत वित्तीय वर्ष 2020-21 की इंकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग पुरानी वेबसाइट पर अप्रैल व मई में भरना शुरू नहीं हुई। विभाग की नई वेबसाइट पर आरटीआर फार्म जून में अपडेट किए गए हैं। इसके बाद जून व जुलाई में विभाग की नई वेबसाइट सही ढंग से न चलने, रिटर्न फाइल न होना, रसीद डाउनलोड नहीं होना, रिफंड रुकना, पोर्टल पर पुराने केसों के नोटिस या डिमांड नहीं दर्शाना आदि काफी दिक्कतें आ रही हैं।
अब इंकम टैक्स भरने वाले आयकरदाताओं को रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि से पहले लेट फीस लगने से समस्या हो रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री से समाधान की मांग उठाई एडवोकेट जतिंदर खुराना ने बताया कि रूटीन में कर योग्य आमदनी वाला करदाता यदि पिछले वित्त वर्ष की रिर्टन (नान-आडिट) निर्धारित तारीख के बाद दिसंबर तक जमा करवाता है, तो इनकम टैक्स एक्ट की धारा 234 एफ के तहत उसे पांच हजार रुपये और अगर दिसंबर के बाद रिटर्न भरनी है तो दस हजार रुपये लेट फीस बतौर जुर्माना लगता है।
यदि आमदनी पांच लाख रुपये से कम है तो ऐसे मामलों में लेट फीस एक हजार रुपए का प्रावधान है। रिटर्न भरने की समय सीमा को बढ़ाया जा चुका है। लेकिन वेबसाइट त्रुटियों के चलते टैक्स प्रोफेशनल और कारोबारी अभी भी परेशान है। एसोसिएशन ने केंद्रीय वित्त मंत्री से शीघ्र इन समस्याओं का समाधान करने की अपील की है।