शहर में अवैध विज्ञापन व होर्डिग्स हटाने के आदेश

नगर निगम ने शहर में अवैध विज्ञापन लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। दुकानदारों को दुकानों के बाहर तय मापदंडों के हिसाब से बोर्ड लगाने को कहा है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 21 Oct 2020 01:52 AM (IST) Updated:Wed, 21 Oct 2020 01:52 AM (IST)
शहर में अवैध विज्ञापन व होर्डिग्स हटाने के आदेश
शहर में अवैध विज्ञापन व होर्डिग्स हटाने के आदेश

जागरण संवाददाता, लुधियाना : नगर निगम ने शहर में अवैध विज्ञापन लगाने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई है। दुकानदारों को दुकानों के बाहर तय मापदंडों के हिसाब से बोर्ड लगाने को कहा है। इसके बावजूद शहर में अवैध विज्ञापनों की भरमार है और दुकानदारों ने बड़े-बड़े बोर्ड बाहर लगाए हैं। आरटीआइ एक्टिविस्ट रोहित सभ्रवाल ने जब इस मामले की शिकायत उच्च अधिकारियों को दी, तो नगर निगम की विज्ञापन ब्रांच ने तहबाजारी ब्रांच को अवैध अस्थाई कब्जे हटाने के लिए कहा। विज्ञापन ब्रांच के सुपरिटेंडेंट ने तहबाजारी ब्रांच के सुपरिटेंडेंट को आदेश दिए हैं कि दस दिन के भीतर शहर में जितने भी अवैध होर्डिग्स या विज्ञापन लगे हैं, उन्हें हटा दिया जाए। वहीं तहबाजारी ब्रांच ने अब अवैध विज्ञापन व दुकानों के बाहर लगे बोर्डो पर भी कार्रवाई करने के आदेश दे दिए हैं। तहबाजारी ब्रांच ने अब इन पर कार्रवाई के लिए योजना तैयार कर ली है।

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