नीचली कक्षा का पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जन्म सर्टिफिकेट या आधार के जरिए मिल सकता है दाखिला

शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है कि सेशन 2020-21 के लिए विद्यार्थी के जन्म सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के जरिए अगली कक्षा में दाखिला दिया जा सकता है।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Sat, 19 Sep 2020 04:15 PM (IST) Updated:Sat, 19 Sep 2020 04:15 PM (IST)
नीचली कक्षा का पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जन्म सर्टिफिकेट या आधार के जरिए मिल सकता है दाखिला
नीचली कक्षा का पास सर्टिफिकेट नहीं है तो जन्म सर्टिफिकेट या आधार के जरिए मिल सकता है दाखिला

लुधियाना, जेएनएन। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड (पीएसईबी) से संबंधित राज्य के समूह स्कूल प्रमुख को शिक्षा विभाग ने पत्र जारी किया है कि सेशन 2020-21 के लिए विद्यार्थी के जन्म सर्टिफिकेट और आधार कार्ड के जरिए अगली कक्षा में दाखिला दिया जा सकता है। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि जो विद्यार्थी पीएसईबी बोर्ड या दूसरे बोर्ड से आठवीं, नौंवी, दसवीं और ग्यारहवीं श्रेणी पास कर आए हैं और वह पीएसईबी से संबंधित स्कूलों में ही दाखिला ले चुके है। यदि उनके पास नीचली श्रेणी पास होने का कोई भी दस्तावेज नहीं है तो उन्हें इसके लिए मजबूर न किया जाए।

स्कूल विद्यार्थी से जन्म सर्टिफिकेट और आधार कार्ड ले दाखिला कर सकते हैं और इसी के आधार पर विद्यार्थियों की फाइनल सबमिशन कर सकते हैं। साथ ही पीएसईबी से संबंधित प्राइवेट स्कूल जो विद्यार्थियों की अपने स्तर पर आॅनलाइन जांच कर चुके हैं पर एेसे विद्यार्थी सरकारी स्कूल में दाखिला ले चुके हैं या फिर लेना चाहते हैं। इन विद्यार्थियों के लिए सरकारी स्कूलों के स्कूल प्रमुख स्कूल के लैटर हेड और दाखिला खारिज रजिस्टर की काॅपी   ई-मेल पर भेज विद्यार्थी की एंट्री अपने स्कूल में कर सकते हैं।

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