मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का दोबारा चंडीगढ़ पीजीआइ में होगा पोस्टमार्टम, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश

पश्चिमी बंगाल में पंजाब पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मार गिराए गए जयपाल भुल्लर का चंडीगढ़ पीजीआइ में पोस्टमार्टम होगा। जयपाल सिंह भुल्लर के पिता की याचिका पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने यह निर्देश जारी किए हैं।

By Kamlesh BhattEdited By: Publish:Mon, 21 Jun 2021 04:39 PM (IST) Updated:Mon, 21 Jun 2021 04:39 PM (IST)
मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर का दोबारा चंडीगढ़ पीजीआइ में होगा पोस्टमार्टम, हाई कोर्ट ने दिए निर्देश
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

जेएनएन, चंडीगढ़। पंजाब पुलिस द्वारा मुठभेड़ में मारे गए गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के शव का दोबारा कल यानी मंगलवार को चंडीगढ़ पीजीआइ में किया जाएगा। इस संबध में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने आदेश जारी किए हैं। इससे पहले गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की दी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। बाद में याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए इस मामले की  दोबारा सुनवाई किए जाने के हाई कोर्ट को आदेश दे दिए थे। हाई कोर्ट ने आज पीजीआइ को पोस्टमार्टम करने के निर्देश जारी किए।

गत सप्ताह पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने कोलकाता में पंजाब के गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के 9 जून को हुए एनकाउंटर के बाद उसके पिता द्वारा बेटे का दोबारा एम्स या पीजीआइ सहित किसी अन्य अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाए जाने की मांग को लेकर दायर याचिका को खारिज कर दिया था। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, जहां पर एनकाउंटर हुआ उस राज्य के हाई कोर्ट में याचिका दायर की जाए।

गैंगस्टर जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर उसके बेटे का दोबारा एम्स या पीजीआइ सहित किसी अन्य निष्पक्ष अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने की मांग की थी। मृतक जयपाल भुल्लर के पिता भूपिंदर सिंह पंजाब पुलिस के रिटायर्ड इंस्पेक्टर रह चुके हैं। भुल्लर के पिता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाए थे कि उनके बेटे का पहले बुरी तरह से टॉर्चर किया गया था। उसके बेटे के मृत शरीर पर कई जख्मों के निशान थे। शरीर पर गोली के निशान को देख कर साफ हो जाता है कि उसके बेटे को पॉइंट ब्लेंक रेंज से गोली मारी गई है और यह एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी एनकाउंटर था।

याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट को बताया था कि वह पहले ही 13 जून को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर अपने बेटे का दोबारा पोस्टमार्टम करवाए जाने की मांग कर चुके हैं। याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि उनके बेटे का मृत शरीर अब उनके घर पर है और पुलिस उन पर उनके बेटे के मृतक शरीर का जल्द से जल्द अंतिम संस्कार करने का दबाव डाल रही है, लेकिन वह चाहते हैं उनके बेटे के मृत शरीर का एम्स या पीजीआइ या अन्य किसी निष्पक्ष अस्पताल में दोबारा पोस्टमार्टम करवाया जाए, ताकि सच्चाई सामने आ सके। हालांकि तब हाई कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी थी कि यह हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। हाई कोर्ट ने अब पोस्टमार्टम के निर्देश दिए हैं।

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