बीमा कंपनी को 89,298 रुपये मेडिक्लेम अदा करने का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम लुधियाना ने बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकत्र्ता को 89298 रुपये बतौर मेडिक्लेम अदा करने का आदेश दिया है।
संस, लुधियाना: जिला उपभोक्ता फोरम लुधियाना ने बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को शिकायतकत्र्ता को 89,298 रुपये बतौर मेडिक्लेम अदा करने का आदेश दिया है। फोरम के अध्यक्ष कुलदीप कुमार करीर व सदस्य ज्योत्सना थथई ने कर्मजीत कौर निवासी शहीद भगत सिंह नगर की शिकायत का निपटारा करते हुए यह फैसला सुनाया। साथ ही बीमा कंपनी की सेवाओं में कमी के कारण पीड़िता को 10 हजार रुपये केस खर्च भी अदा करने को कहा।
शिकायतकत्र्ता कर्मजीत के मुताबिक उसने अमेरिका जाने के लिए अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के रिस्क कवर के लिए उक्त बीमा कंपनी से 50 हजार डालर की मेडिक्लेम पालिसी ली थी। उसने बीमा कंपनी को 21,505 रुपये 22 सितंबर 2015 को अदा किए थे। शिकायतकर्ता के मुताबिक अमेरिका में उसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी आने पर एक अस्पताल में दाखिल होना पड़ा। वहां उन्हें इलाज के दौरान पहले 150 डालर जमा करवाने पड़े। जब उन्होंने उपरोक्त बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई मेडिक्लेम पालिसी दी तो अस्पताल प्रबंधन ने उसे स्वीकार नहीं किया। फिर उन्हें करीब 1353 डालर अस्पताल को जमा करवाने पड़े।
उन्होंने बीमा कंपनी को सभी बिलों सहित अपनी मेडिक्लेम राशि के लिए संपर्क किया तो कंपनी ने कोई जवाब नहीं दिया। कानूनी नोटिस भेजने पर भी कंपनी ने क्लेम मंजूर नहीं किया। आखिर उन्हें उपभोक्ता फोरम में शिकायत करनी पड़ी।
वहीं बीमा कंपनी ने फोरम के समक्ष सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने मेडिक्लेम पालिसी लेने के समय अपनी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं छुपाई थीं। इस कारण कंपनी ने नियमों के मुताबिक ही क्लेम रिजेक्ट किया था। फोरम के अध्यक्ष कुलदीप कुमार करीर व सदस्य ज्योत्सना थथाई ने दोनों पक्षों की बहस एवं दलीलें सुनने के बाद बीमा कंपनी को शिकायतकर्ता को उक्त राशि देने के आदेश दिए।