Defamation Case : लुधियाना की अदालत में मजीठिया व संजय सिंह के वकील के बीच तकरार, जानें पूरा मामला

लुधियाना की अदलात में दस्तावेज की फोटो कापी गवाह के सामने रखने पर विवाद शुरू हुआ। आप नेता संजय सिंह ने मजीठिया पर जिरह करने का मौका गंवाया। अदालत ने संजय सिंह के वकील को बार-बार निर्देश दिया है कि वे जिरह आगे बढ़ाएं लेकिन वह सहमत नहीं हुए।

By Vipin KumarEdited By: Publish:Fri, 26 Feb 2021 08:19 AM (IST) Updated:Fri, 26 Feb 2021 08:19 AM (IST)
Defamation Case : लुधियाना की अदालत में मजीठिया व संजय सिंह के वकील के बीच तकरार, जानें पूरा मामला
मजीठिया और राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के वकील के बीच तकरारबाजी। (फाइल फाेटाे)

लुधियाना, जेएनएन। एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट विक्रांत कुमार की अदालत में वीरवार को पूर्व राजस्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया और आम आदमी पार्टी पार्टी के नेता व राज्यसभा सदस्य संजय सिंह के वकील के बीच काफी तकरारबाजी हुई। विवाद तब शुरू हुआ जब संजय सिंह के वकील ने जिरह के दौरान मजीठिया को एक फोटो कापी दस्तावेज पेश किया।

मजीठिया और उनके वकील ने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि असल दस्तावेज या दस्तावेज की प्रमाणित कापी ही गवाह के सामने रखी जा सकती है। अदालत ने संजय सिंह के वकील को बार-बार निर्देश दिया है कि वे जिरह आगे बढ़ाएं लेकिन वह सहमत नहीं हुए। इसके बाद अदालत ने आदेश दिया कि जिरह का अवसर खत्म किया जाता है। इस कारण संजय सिंह को भविष्य में भी मजीठिया की जिरह करने की अनुमति नहीं मिलेगी।

मोगा में एक रैली में संजय सिंह ने दिया था बयान

मजीठिया ने अदालत में दायर केस में आरोप लगाया है कि संजय सिंह ने झूठे और अपमानजनक बयान दिया कि वह राज्य में ड्रग रैकेट के पीछे था। यह बयान नौ सितंबर 2015 को मोगा में एक रैली के दौरान दिया गया था। उन्हें अनावश्यक रूप से ड्रग रैकेट के साथ शामिल कर चित्रित किया जा रहा था। संजय सिंह ने बिना किसी आधार या सामग्री के बिना उनके खिलाफ अभद्र और अपमानजनक बयान दिए हैं। यह उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की साजिश थी। अन्य गवाहों पूर्व अकाली मंत्री महेश इंदर सिंह ग्रेवाल, शरणजीत सिंह ढिल्लों, विधायक मनप्रीत सिंह अयाली की जिरह के लिए चार मार्च को सुनवाई होगी।

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