लुधियाना में पराली जलाने वालाें पर हाेगी सख्त कार्रवाई, डीसी ने 30 नवंबर तक लगाई पाबंदी
जिले में पराली जलाने की बढ़ती घटनाअाें काे लेकर प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसकाे लेकर अब प्रशासन किसी काे भी बख्शने के मूड में नहीं है। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने 30 नवंबर तक पराली जलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
लुधियाना, जेएनएन। जिले में पराली जलाने की बढ़ती घटनाअाें काे लेकर प्रशासन ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। इसकाे लेकर अब प्रशासन किसी काे भी बख्शने के मूड में न
हीं है। डिप्टी कमिश्नर वरिंदर शर्मा ने 30 नवंबर तक पराली जलाने पर पाबंदी के आदेश जारी किए हैं।
डीसी ने बताया कि धारा 144 के तहत इसका सख्ती से पालन किया जाएगा। आमतौर पर फसल की कटाई कंबाइन द्वारा रात को की जाती है। इस पर भी पूर्ण पाबंदी रहेगी। अकसर देखा गया है कि कंबाइन से काटी गई फसल के अवशेष को किसान जला देते हैं,जिससे पर्यावरण संतुलन तो बिगड़ता ही है वहीं आसपास की फसल, घर, वृक्ष, पशु इत्यादि को आग लगने का खतरा बना रहता है। इससे तभी बचाव हो सकता है अगर किसान पराली को जलाना छोड़ दे।
आक्सीजन लेवल कम होना बड़ी समस्या
वरिंदर शर्मा ने कहा कि काेराेना संकट में देश में आक्सीजन लेवल कम होना बड़ी समस्या बन रहा है। ऐसे में पराली जलने से इन मरीजों के लिए मुसीबत खड़ी हो सकती है। इसलिए जिस भी व्यक्ति ने पराली जलाई उस पर जिला प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इसकाे लेकर किसी काे भी बख्शा नहीं जाएगा।
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें