नाबालिगा से दुष्कर्म के मामले में आरोपित को तीन साल की कैद Ludhiana news
पुलिस थाना फोकल प्वाइंट में 23 अप्रैल 2019 को आरोपित के खिलाफ नाबालिग स्कूली छात्र का अपहरण करने और उसके सथ दुष्कर्म करने के आरोप में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था।
लुधियाना, जेएनएन। जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड की अध्यक्ष न्यायाधीश प्रीति सुखीजा की अदालत ने रंजन कुमार निवासी राजीव गांधी कॉलोनी लुधियाना को एक नाबालिग के साथ शारीरिक शोषण करने के आरोप में तीन वर्ष की कैद व एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
पुलिस थाना फोकल प्वाइंट में 23 अप्रैल 2019 को आरोपित के खिलाफ नाबालिग स्कूली छात्र का अपहरण करने और उसके सथ दुष्कर्म करने के आरोप में पोस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस के पास पीड़िता के पिता ने आरोपित के खिलाफ अपने बयान दर्ज करवाते हुए आरोप लगाया कि उसकी 17 वर्षीय बड़ी बेटी 9वीं कक्षा में पढ़ाई करती है। घटना वाले दिन उसकी बेटी स्कूल नहीं गई थी और घर पर ही थी। पीड़िता के पिता ने बताया कि शाम को जब वह छह बजे अपने घर वापस आया तो बेटी घर में मौजूद नहीं थी। उसने काफी देर तक अपनी बेटी को खोजा लेकिन वह नहीं मिल। बाद में उसे पता चला कि आरोपित उसकी बेटी को शादी का झांसा देकर घर से बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करने के बाद आरोपित को गिरफ्तार कर लिया था और उसके कब्जे से लड़की को भी बरामद कर लिया था। अदालत में आरोपित ने खुद को बेकसूर बताया। अदालत ने सबुतों को देखते हुए उक्त आरोपित को तीन साल की सजा सुनाई है।
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