लुधियाना कोर्ट में फौजदारी केसों के आरोपितों की नहीं होगी पेशी, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी जरूरी मामलों की सुनवाई

लुधियाना कोर्ट परिसर में भीड़ कम करने के लिए जिला एवं सेशन जज मुनीष सिंगल ने शुक्रवार को नए आदेश जारी किए हैं। अब फौजदारी केसों में आरोपितों को अगले आदेश तक अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है।

By Vikas KumarEdited By: Publish:Sat, 17 Apr 2021 08:49 AM (IST) Updated:Sat, 17 Apr 2021 08:49 AM (IST)
लुधियाना कोर्ट में फौजदारी केसों के आरोपितों की नहीं होगी पेशी, वीडियो कांफ्रेंसिंग से होगी जरूरी मामलों की सुनवाई
लुधियाना कोर्ट ने फौजदारी केसों के आरोपितों कोपेशी से छूट दी है।

लुधियाना, [रजनीश लखनपाल]। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोर्ट परिसर में भीड़ कम करने के लिए जिला एवं सेशन जज मुनीष सिंगल ने शुक्रवार को नए आदेश जारी किए हैं। जिला बार संघ की सहमति से फैसला लिया गया है कि फौजदारी केसों में आरोपितों को अगले आदेश तक अदालत में पेश होने की जरूरत नहीं है। उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है।

जिला बार संघ के प्रधान गुरकिरपाल सिंह गिल व सचिव गगनदीप सिंह सैनी ने वकीलों से सहयोग मांगा और सलाह दी कि जहां तक संभव हो वह अपने मुवक्किलों को न बुलाएं। वहीं, जिला एवं सेशन जज ने सिर्फ जरूरी मामलों की सुनवाई को लेकर भी न्यायाधीशों को निर्देश जारी किए हैं। जरूरी मामलों की सुनवाई भी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम की जाएगी। शुक्रवार को भी जिला कोर्ट कांप्लेक्स में सभी एंट्री गेट पर पुलिस के सुरक्षा इंतजाम करते हुए किसी भी मुवक्किल को अदालत परिसर में जाने नहीं दिया गया। कोर्ट कांप्लेक्स में काम करने वाले कर्मचारियों और वकीलों के अलावा अन्य किसी को भी अंदर जाने की मनाही थी।

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