जमानत के बाद फरार हुए आठ भगोड़ों पर केस दर्ज

अदालत से जमानत मिलने के बाद आठ आरोपित फरार हो गए। बाद में अदालत ने उन्हें भगोड़ा करार दे दिया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 22 Sep 2021 08:01 PM (IST) Updated:Wed, 22 Sep 2021 08:01 PM (IST)
जमानत के बाद फरार हुए आठ भगोड़ों पर केस दर्ज
जमानत के बाद फरार हुए आठ भगोड़ों पर केस दर्ज

जासं, लुधियाना : अदालत से जमानत मिलने के बाद आठ आरोपित फरार हो गए। बाद में अदालत ने उन्हें भगोड़ा करार दे दिया। अब संबंधित थानों की पुलिस ने उनके खिलाफ आठ केस दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है।

थाना डिवीजन नंबर दो पुलिस ने जीके इस्टेट निवासी हरमन सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया। 2017 में दर्ज हुए केस में 2019 को अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। थाना डिवीजन नंबर दो पुलिस ने खानाबदोश बस्ती निवासी प्रेमा के खिलाफ केस दर्ज किया। 2003 में दर्ज हुए केस में 2008 में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। थाना डिवीजन नंबर दो पुलिस ने ताजपुर रोड निवासी सूरज कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया। 2016 में दर्ज हुए केस में 2018 को अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था।

थाना फोकल प्वाइंट पुलिस ने मध्य प्रदेश के जिला गुना, थाना कचनार के गांव अशोक नगर निवासी सावित्री बाई पर केस दर्ज किया। 1997 में दर्ज हुए केस में अदालत ने उसे 2000 में भगोड़ा घोषित किया। थाना फोकल प्वाइंट पुलिस ने मोती नगर निवासी खजाउद्दीन के खिलाफ केस दर्ज किया। 1994 को दर्ज हुए केस में 1997 में अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया था। थाना कूमकलां पुलिस ने उत्तर प्रदेश के बरेली कैंट के गांव कियारा निवासी संजीव कुमार पर केस दर्ज किया। 2015 को दर्ज हुए केस में अदालत ने 2019 को उसे भगोड़ा घोषित किया था। थाना शिमला पुरी पुलिस ने ग्यासपुरा के मस्जिद सूआ निवासी सिखमुल्ला के खिलाफ केस दर्ज किया। 2005 को दर्ज हुए केस में 2010 को अदालत ने उसे भगोड़ा घोषित किया। थाना शिमला पुरी पुलिस ने कोट मंगल सिंह निवासी अनिल कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया। 1985 में दर्ज हुए केस में अदालत ने 2008 को उसे भगोड़ा करार दिया।

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