रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर

पुलिस कमिश्नर ने शुक्रवार कई मसलों को लेकर बैन आर्डर जारी किए। उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Sat, 31 Oct 2020 01:36 AM (IST) Updated:Sat, 31 Oct 2020 01:36 AM (IST)
रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर
रात 10 से सुबह 6 बजे तक नहीं बजेंगे लाउड स्पीकर

जासं, लुधियाना : पुलिस कमिश्नर ने शुक्रवार कई मसलों को लेकर बैन आर्डर जारी किए। उन्हें तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। छात्रों की परीक्षाओं को मद्देनजर रखते हुए शहर के सभी धार्मिक स्थलों, मैरिज पैलेस, धरना, जुलूस, धार्मिक कार्यक्रम अथवा पब्लिक की ओर से चलाए जाने वाले लाउड स्पीकर पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक बैन लगाया गया है। ऐसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है।

जिन थ्री-व्हीलर में पीछे वाली सीट के साथ अन्य सवारियों को बैठाने के लिए सीट लगी होगी व ड्राइवर के अगल-बगल सवारी बैठाने के लिए दो और सीट लगी नजर आई। उनके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। इसके अलावा मोटरसाइकिल, मोपेड अथवा स्कूटर को माडीफाई करके जुगाड़ू पीटर रेहड़ा चलाने वालों पर भी शिकंजा कसा जाएगा। बुलेट मोटरसाइकिल के साइलेंसर से पटाखे मारने व ध्वनि प्रदूषण करने वालों के खिलाफ देखते ही कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने बताया कि अब एससी-एसटी के अधीन दर्ज होने वाले केसों की जांच पड़ताल के लिए अब एडीसीपी इन्वेस्टीगेशन रुपिदर कौर भट्टी को तैनात किया गया है।

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