आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले की जमानत याचिका खारिज
सुधारा बाजार में आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले आरोपित की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। टूसे गांव के बलबीर सिंह की शिकायत पर सोमनाथ के खिलाफ थाना सुधार मे 4 मई को मुकद्दमा दर्ज किया गया था।
संवाद सहयोगी, जगराओं : सुधारा बाजार में आक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करने वाले आरोपित की अदालत ने जमानत याचिका खारिज कर दी। टूसे गांव के बलबीर सिंह की शिकायत पर सोमनाथ के खिलाफ थाना सुधार मे 4 मई को मुकद्दमा दर्ज किया गया था। उसके बाद सात दिन का पुलिस रिमांड खत्म होने के बाद सोमनाथ लुधियाना जेल मे जुडीशियल रिमांड पर नजरबंद है। सोमनाथ के वकील द्वारा लगाई जमानत याचिका पर जगराओं अदालत के जज सिमरजीत सिंह ने अपने आर्डर में तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि कोरोना महामारी चरम पर है। आक्सीजन की कमी के कारण मरीज मर रहे है। ऐसे मे आक्सीजन सिलेंडर ऊंचे दाम पर बेचना उसकी कालाबाजारी करना एक संगीन और गंभीर अपराध है। आरोपी के साथ कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। इसलिए उसकी जमानत याचिका रद की जाती है।
यह था मामला
शिकायतकर्ता बलबीर सिंह की पहचान में एक महिला सुखविदर कौर को सांस लेने में तकलीफ के चलते आक्सीजन सिलेंडर की जरूरत थी। इस पर सोमनाथ ने बलबीर सिंह को दो सिलिडर ब्लैक में 26000 रुपये मे दिये थे। बड़ा सिलेंडर 15000 और छोटा 11000 रुपये के हिसाब से दिया। बड़ा सिलेंडर इस्तेमाल हो गया और छोटा बच गया था। जब बलबीर सिंह छोटा सिलेंडर वापस करने गया तो सोमनाथ ने लेने से इंकार कर दिया। इसके बाद विवाद बढ़ गया और कालाबा•ारी का पर्दाफाश हो गया। बलबीर सिंह की शिकायत पर सुधार पुलिस ने सोमनाथ के पुरषोतम ट्रेडर्स शोरूम पर छापा मारकर 23 आक्सीजन सिलिडर जब्त कर उसपर मुकद्दमा दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया था।