धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी

कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए शहर में धारा 144 लागू करके एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 13 Apr 2021 07:12 AM (IST) Updated:Tue, 13 Apr 2021 07:12 AM (IST)
धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी
धारा 144 के तहत 5 से ज्यादा लोगों के खड़े होने पर पाबंदी

जागरण संवाददाता, लुधियाना : कोविड-19 के बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए शहर में धारा 144 लागू करके एक जगह पर 5 से ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसके अलावा किसी भी प्रकार के धरने, प्रदर्शन तथा शोभा यात्राओं के आयोजन पर भी रोक लगाई गई है। प्रेस के नाम जारी एक विज्ञप्ति में पुलिस कमिश्नर राकेश अग्रवाल ने बताया कि धरना प्रदर्शन करने के लिए सरकार की और से चंडीगढ़ रोड स्थित वर्धमान मिल के सामने पुडा ग्राउंड मुकरर की गई है। मगर वहां भी किसी प्रकार का धरना प्रदर्शन करने के लिए स्थानीय पुलिस व प्रशासन से अनुमति लेनी अनिवार्य होगी। यह आदेश अगले दो महीनों तक जारी रहेंगे।

शहर में काम कर रही गोल्ड लोन कंपनियां बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के अपने कार्यलय चला रही हैं। उन कंपनियों, बैंकों तथा अन्य फाइनांशियल संस्थानों में लूट, चोरी व डकैती की वारदातों को रोकने के लिए वहां दिन और रात में काम करने वाले सीसीटीवी लगाए जाएं। जो न केवल उनके परिसर, बल्कि सड़कों पर भी नजर रख सकें। उनके यूपीएस से लैस डीबीआर में 30 दिन के स्टोरेज की क्षमता होनी जरूरी है। सभी संस्थानों में ऐसे सेफ्टी अलार्म लगाए जाने जरूरी है, जिनकी आवाज 100 मीटर तक भी सुनी जा सके। वो अलार्म उनके हेड आफिस से जुड़े हों। हेड आफिस में ऐसा कम्यूनिकेशन सिस्टम हो, जिससे पुलिस कंट्रोल रूम के फोन नंबर 78370-18500, 0161-2414932, 0161-2414933, स्थानीय एसएचओ, एसीपी, एडीसीपी, जेसीपी तथा सीपी के मोबाइल फोन पर तत्काल टेक्सट मैसेज चला जाए। उक्त संस्थानों में नगदी व जेवरों को रखने के लिए मजबूर स्ट्रांग रूम होने चाहिए। जिन्हें खोलने के लिए 10 से 15 मिनट का आन लाइन ओटीपी सिस्टम अटैच हो। वहां 24 घंटे गार्ड तैनात होने चाहिएं। जिनकी पुलिस वेरिफिकेशन कराई जानी भी बेहद जरूरी है। उन संस्थानों में प्रवेश करने के लिए लगे कैंची गेट को चैन टाइट किया जाना जरूरी है। ताकि उसमें से केवल एक ही व्यक्ति दाखिल हो सके। प्रत्येक ब्रांच में इलाके के थाना प्रभारी, एसीपी तथा एडीसीपी के मोबाइल नंबर डिस्पले होने जरूरी हैं। उक्त आदेश को आज ही से लागू समझा जाए।

शहर के कई स्पा उसकी आढ़ में अवैध कारोबार चला रहे हैं। वो अपने ग्राहकों की आईडी लिए बिना ही उन्हें सेवाएं दे रहे हैं। इस लिए शहर में चल रहे सभी स्पा सेंटर मालिकों को निर्देश दिए जाते हैं कि वो अपने परिसरों के अंदर व बाहर दिन-रात काम करने वाले सीसीटीवी कैमरे लगाएं। यूपीएस से लैस उनके डीबीआर में 30 दिन की रिकार्डिंग रखने की क्षमता होनी जरूरी है। सभी स्पा सेंटरों में आने वाले लोगों की डिटेल रजिस्टर अथवा कंप्यूटर में रखना बेहद जरूरी है। उनके आईडी प्रूफ लेकर ही एंट्री दी जाए। वहां काम करने वाले सभी कर्मचारियों की पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी है। उनके आईडी प्रूफ अपने पास रखना जरूरी है। विदेश कर्मचारियों के पासपोर्ट वीजा की जांच करना स्पा सेंटर मालिकों की जिम्मेदारी होगी। स्पा सेंटर मालिक को सुनिक्षित करना होगा के उसमें कोई सीक्रेट दरवाजा या केबिन न हो। स्पा सेंटर में देह व्यपार पकड़े जाने अथवा किसी प्रकार के नशीले पदार्थ मिलने पर उसका मालिक जिम्मेदार होगा। स्पा सेंटरों में शराब अथवा हुक्का नहीं परोसा जा सकता। स्पा सेंटर कर्मचारियों की लिस्ट संबंधित थाने में जमा कराने की जिम्मेदारी स्पा मालिक की है।

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