फर्जी सीए मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में रद

जासं लुधियाना सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने हंबड़ां रोड के रहने वाले फर्जी सीए (चार्टड

By JagranEdited By: Publish:Fri, 19 Nov 2021 01:42 AM (IST) Updated:Fri, 19 Nov 2021 01:42 AM (IST)
फर्जी सीए मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में रद
फर्जी सीए मामले में आरोपित की अग्रिम जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट में रद

जासं, लुधियाना : सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने हंबड़ां रोड के रहने वाले फर्जी सीए (चार्टर्ड अकाउंटेंट) प्रबोध चंद्र जैन की अग्रिम जमानत की याचिका को रद कर दिया है। इससे पहले उसने अग्रिम जमानत के लिए लुधियाना सेशन कोर्ट और पंजाब व हरियाणा हाई कोर्ट में भी याचिका लगाई थी। अदालत ने यह कहते हुए याचिका रद कर दी थी कि आरोपित के खिलाफ फर्जी सीए होने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। ऐसे में उसकी हिरासत अनिवार्य है। गौरतलब है कि प्रबोध चंद्र जैन सीए बनकर आयकर विभाग, रजिस्ट्रार आफ कंपनीज, नेशनल स्टाक एक्सचेंज और बांबे स्टाक एक्सचेंज में पेश होता था। सरकारी दस्तावेजों पर सीए बनकर हस्ताक्षर करता था। प्रबोध चंद्र जैन ने सीए बनकर धोखे से शादी की थी। उसकी पत्नी ने थाना पीएयू में शिकयत देकर एफआइआर दर्ज करवाई थी। प्रबोध कई बैंकों से कर्ज लेकर भागा हुआ है। चंडीगढ़ की एक अदालत ने उसे भगोड़ा भी करार दिया था।

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