गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाई तो होगी कार्रवाई

गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म लगा कर चलने वालों को अब सावधान होने की जरूरत है। पुलिस ने गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

By JagranEdited By: Publish:Tue, 19 Oct 2021 06:21 PM (IST) Updated:Tue, 19 Oct 2021 06:21 PM (IST)
गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाई तो होगी कार्रवाई
गाड़ी के शीशे पर ब्लैक फिल्म लगाई तो होगी कार्रवाई

जासं, लुधियाना : गाड़ी के शीशे पर काली फिल्म लगा कर चलने वालों को अब सावधान होने की जरूरत है। पुलिस ने गाड़ी के शीशों पर काली फिल्म लगाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया है।

ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर हेड क्वार्टर जे एलनचेलियन ने शहर में चल रही कई गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। उनका पालन नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई के निदेश भी जारी किए है। उनका कहना है कि फिल्म लगी गाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को पहचान पाना बेहद मुश्किल होता है। इस लिए फिल्म नहीं लगाई जा सकती है। दुकान के बाहर अतिक्रमण कर रास्ता रोकने वाले दुकानदारों को भी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि उनकी वजह से यातायात प्रभावित होता है। दुकानों के बाहर और फुटपाथ पर सामान रखने, रेहड़ी तथा फड़ी लगाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बुलेट मोटरसाइकिल का साइलेंसर बदल कर पटाखे बजाने वालों पर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। ठेकों के बाहर और सार्वजनिक जगहों पर शराब पीने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया गया है। नहरों में नहाने को बैन कर दिया गया है। रेत ढोने वाले वाहन चालकों को उसे तिरपाल से कवर करने के निर्देश जारी किए गए हैं। चाइना डोर बेचने पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई गई है।

थ्री व्हीलर में ड्राइवर के साथ नहीं बैठेगी सवारी

आदेशों में ये भी कहा गया है कि थ्री व्हीलर पर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर किसी भी सवारी को नहीं बैठाया जा सकेगा। मोटरसाइकिल व मोपेड से तैयार किए गए पीटर रेहड़ों के चलने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने वालों को 30 दिन के अंदर उसे अपने नाम कराने के निर्देश दिए गए हैं। बिना आईएसआई मार्क हेलमेट बेचने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। निजी वाहन पर पुलिस, आर्मी, वीआइपी, गवर्नमेंट आर्डर अथवा विभागों के नाम लिखना आज से बैन कर दिया गया है।

होटल-धर्मशाला में आने वालों का रखना होगा आइडी प्रूफ

पुलिस, सेना व पैरामिल्ट्री फोर्स की वर्दियां बेचने वाले दुकानदारों को अपना रिकार्ड मेंटेन करने के लिए कहा गया है। पुलिस हर महीने उसे चेक करेगी। नौकरों तथा किरायेदारों की पुलिस वेरिफिकेशन करवाना अब अनिवार्य होगा। होटल, धर्मशाला, सराय तथा पीजी में रुकने वाले प्रत्येक व्यक्ति का पूरा रिकार्ड रखना लाजिमी होगा, जिसे पुलिस किसी भी समय चेक कर सकती है।

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