शादियों में नशे के प्रचार वाले गाने चले तो होगी कार्रवाई

विवाह और अन्य लाइव प्रोग्रामों में शराब व नशे का प्रचार करने वाले गाने लगाने पर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने पाबंदी जारी की है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 17 Sep 2021 07:22 PM (IST) Updated:Fri, 17 Sep 2021 07:22 PM (IST)
शादियों में नशे के प्रचार वाले गाने चले तो होगी कार्रवाई
शादियों में नशे के प्रचार वाले गाने चले तो होगी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, लुधियाना : विवाह और अन्य लाइव प्रोग्रामों में शराब व नशे का प्रचार करने वाले गाने लगाने पर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह ने पाबंदी जारी की है। अगर समारोह में ऐसे गानों को चलाया गया तो कार्रवाई होगी। इसके अलावा सीपी द्वारा ओर भी कई पाबंदियों के आर्डर जारी किए गए हैं। इसमें में पेट्रोल पंप, होटलों और मैरिज पैलसों को 30 दिनों के अंदर सीसीटीवी कैमरे इंस्टाल करने के लिए कहा गया है। इसके अलावा एटीएम मशीनों पर रात 10 से सुबह 6 बजे तक सिक्योरिटी गार्ड तैनात करने के लिए कहा गया। ऐसे ही रेस्तरां और ढाबे रात साढ़े 11 बजे तक ही खुले रह सकते हैं। जबकि शराब के ठेके 11 बजे तक खुले रहेंगे। इसके अलावा पार्किंग ठेकेदारों को हिदायतें जारी की गई हैं कि हर आने-जाने वाले वाहन की पूरी जानकारी होनी चाहिए, जिसके लिए एक रजिस्ट्रर मेनटेन किया जाना चाहिए। इसके अलावा तेजाब की खुलेआम ब्रिकी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही मांगूर मछली बेचने पर भी पाबंदी लगाई गई है। शादी समारोह और अन्य प्रोग्रामों में खुले आम लाइसेंसी हथियार लेकर जाने और इस्तेमाल करने पर पाबंदी के आर्डर जारी किए गए हैं।

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