पत्नी को खुदकुशी के लिए मजबूर करने वाले को सात साल कैद
अतिरिक्त सेशन जज लखविदर कौर दुग्गल की अदालत ने मंगलवार को मुंडियां कलां के रहने वाले राजेंद्र कुमार को सात साल कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, लुधियाना :
अतिरिक्त सेशन जज लखविदर कौर दुग्गल की अदालत ने मंगलवार को मुंडियां कलां के रहने वाले राजेंद्र कुमार को सात साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उसे अपनी पत्नी हेमलीन कौशल उर्फ प्रीति को खुदकुशी करने के लिए मजबूर करने का दोषी करार दिया है। कैद के अलावा उसे 25 हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा। सरकारी वकील पूजा सिघल ने बताया कि पटियाला के रहने वाले नवदीप की शिकायत पर 21 फरवरी 2016 को पुलिस थाना जमालपुर में केस दर्ज किया गया था। शिकायत में बताया था कि उसकी बहन हेमलीन की शादी चार साल पहले राजेंद्र कुमार के साथ हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। राजेंद्र शराब पीकर रोज लड़ाई करता था। 20 फरवरी 2016 को बहन ने फोन कर बताया कि वह बहुत परेशान है। उसी रात बहन की जेठानी का फोन आया कि फोर्टिस अस्पताल पहुंचें। उनकी बहन ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली है। अभियोजन पक्ष ने अदालत में पांच गवाह पेश किए जिसके आधार पर अदालत ने राजेंद्र कुमार को दोषी करार दिया।
भीख मंगवाने के लिए बच्चे को अगवा करने वालों को तीन-तीन साल जेल
चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट सुमित मक्कड़ की अदालत ने मंगलवार को दिल्ली के शालीमार बाग के रहने वाले भोलानाथ, बलराम सिंह व सुनील सिंह को तीन-तीन साल कैद की सजा सुनाई है। तीनों को बच्चों को भीख मंगवाने के लिए उन्हें अगवा करने का दोषी पाया गया है। दोषियों को चार-चार हजार रुपये जुर्माना भी चुकाना होगा।
पुलिस थाना साहनेवाल में उनके खिलाफ 17 मई 2018 को केस दर्ज किया गया था। सब इंस्पेक्टर सिमरनजीत कौर को सूचना मिली थी कि उक्त लोगों ने नौ व दस वर्षीय बच्चे को भीख मंगवाने के लिए अगवा कर रखा है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर अगवा किए बच्चों को रिहा करवाया था। सुनवाई के दौरान तीनों ने अपना गुनाह कबूल कर लिया।