Fraud in Ludhiana: लुधियाना में प्रापर्टी बेचने के नाम पर 24 लाख रुपये ठगे, मां-बेटे पर केस
लुधियाना में धोखाधड़ी के मामले आए दिन सामने आते रहते है। इसी कड़ी में प्रापर्टी बेचने के नाम पर 24 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में थाना डिवीजन नंबर 6 पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की है।
लुधियाना, जेएनएन। लुधियाना में प्रापर्टी बेचने के नाम पर 24 लाख रुपये की ठगी करने के आरोप में थाना डिवीजन नंबर 6 पुलिस ने मां-बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज करके उनकी तलाश शुरू की है। एएसआई जतिंदर सिंह ने बताया कि आरोपितों की पहचान न्यू जनता नगर की गली नंबर 1 निवासी कमलजीत कौर व उसके बेटे हरदीप सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने माडल टाउन निवासी रोबिन सचदेवा की शिकायत पर उनके खिलाफ केस दर्ज किया।
पुलिस को दिए अपने बयान में रोबिन सचदेवा ने बताया कि उसने आरोपितों की मिलरगंज स्थित कर्नाटका बैंक से सटी प्रापर्टी का सौदा 84 लाख रुपये में किया था। जिसकी पूरी पेमेंट आरोपितों को कर दी गई। मगर दोनों ने समय पर उस प्लाट की रजिस्ट्री उसके नाम नहीं कराई और बाद में दोनों ने उसे 60 लाख रुपये वापस कर दिए। मगर बाकी की बची 24 लाख की रकम उसे नहीं लौटाई। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपित पर केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी। डीए लीगल की राय लेने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है।
गुरुद्वारा साहिब में लिफ्ट लगाने के नाम पर 7 लाख की ठगी
लुधियाना। गुरुद्वारा साहिब में लिफ्ट लगाने का झांसा देकर एक व्यक्ति ने लाखों रुपये की ठगी मार ली। अब थाना जमालपुर पुलिस ने उसके खिलाफ केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू की है। एसआइ हजूर लाल ने बताया कि आरोपितों कि पहचान भामियां कलां के संत नगर की गली नंबर 2 निवासी गगनदीप सिंह के रूप में हुई। पुलिस ने दसूहा (होशियारपुर) के गांव गोदपुर स्थित गुरुद्वारा श्री रामपुर खेड़ा साहिब के मैनेजर सुखवीर सिंह की शिकायत पर उसके खिलाफ केस दर्ज किया। नवंबर 2019 में दिए अपने बयान में सुखवीर सिंह ने बताया कि आरोपित की जमालपुर की 33 फुटा रोड पर दीप एलीवेटर्स के नाम से दुकान है।
गांव गोदपुर स्थित गुरुद्वारा श्री रामपुर खेड़ा साहिब में लिफ्ट लगाने के लिए उसने आर्डर लिया था। जिसके एवज में गुरुद्वारा साहिब की ओर से 7 लाख रुपये का पूरा भुगतान एडवांस में दे दिया गया। मगर आरोपित ने पेमेंट लेने के बाद भी लिफ्ट नहीं लगाई और न ही गुरुद्वारा साहिब के पैसे वापस लौटाए। मामले की जांच कर रहे अधिकारियों ने आरोप सही पाए जाने के बाद आरोपित पर केस दर्ज करने की सिफारिश कर दी। डीए लीगल की राय लेने के बाद पुलिस ने केस दर्ज करके उसकी तलाश शुरू कर दी है।