पटाखों की बिक्री के लिए 17 दुकानदारों को जारी होंगे अस्थाई लाइसें

डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए इस साल दीवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए 17 दुकानदारों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 14 Oct 2021 07:48 PM (IST) Updated:Thu, 14 Oct 2021 07:48 PM (IST)
पटाखों की बिक्री के लिए 17 दुकानदारों को जारी होंगे अस्थाई लाइसें
पटाखों की बिक्री के लिए 17 दुकानदारों को जारी होंगे अस्थाई लाइसें

जागरण संवाददाता, कपूरथला : डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल द्वारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए इस साल दीवाली पर पटाखों की बिक्री के लिए 17 दुकानदारों को अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे। निर्धारित स्थानों पर पटाखों के स्टोर करने व स्टाल लगाने के लिए ड्रा द्वारा 17 दुकानदारों को ही अस्थाई लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

एक तरफ धान का सीजन है और दूसरी तरफ दीवाली का त्योहार सिर पर है, जिसकी वजह से हर साल वातावरण प्रदूषित होने से ओजोन लेयर का छेद साल दर साल बड़ा होता जा रहा है। इस वजह से हर साल गर्मियों में तापमान बढ़ रहा है। साथ ही चर्म रोगियों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। इस संबंध में प्रो. आसा सिंह घुम्मण का कहना है कि दिन-त्योहार खुशी से मनाने चाहिए, लेकिन पर्यावरण को सुरक्षित रखना भी हम सब का कर्तव्य है। इसलिए हमें त्योहारों पर पटाखे आदि चला कर प्रदूषण को बढ़ाने में हिस्सा डालने के बजाए, वातावरण को बचाने के लिए कदम उठाने चाहिए।

उधर, पर्यावरण प्रेमी संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने कहा कि पटाखों से बेहिसाब प्रदूषण ही नही बढ़ता बल्कि कई दर्दनाक हादसे भी हो जाते हैं। पटाखों का धुंआ बच्चों के लिए भी बेहद खतरनाक होता है। दमे के रोगियों के लिए तो यह धुआ जान लेवा भी साबित होता है। इस वजह से पटाखों क फूंक कर पैसों व वातावरण को बरबाद करने की बजाए पेड लगा कर वातावरण को बचाने के लए आगे आना चाहिए।

19 को शाम चार बजे तक कर सकते हैं आवेदन : डीसी

डीसी दीप्ति उप्पल ने बताया कि पटाखों का स्टाल लगाने के इच्छुक व्यक्ति अस्थाई लाइसेंस लेने के लिए 19 अक्टूबर मंगलवार को शाम चार बजे तक सेवा केन्द्रों में अपना आवेदनपत्र दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि आवेदन पत्र के साथ पहचान पत्र व स्व घोषणा पत्र लगाना अनिवार्य है।

पंजाब सरकार की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है आवेदन फार्म

उन्होंने बताया कि पटाखा बिक्री के लिए अस्थाई लाइसेंस का आवेदन पत्र पंजाब सरकार की वेबसाइट और सेवा केन्द्रों में भी उपलब्ध है । आवेदन के साथ 100 रुपये फीस सेवा केन्द्रों की तरफ से ली जाएगी।

शाम चार बजे तक ही मान्य होगा आवेदन पत्र

उन्होंने बताया कि दिन 19 अक्तूबर को सुबह नौ बजे से शाम चार बजे तक ही आवेदनपत्र प्राप्त किए जाएंगे। जबकि, 21 अक्टूबर वीरवार को सुबह 11:00 बजे नया जिला प्रशासकीय कांप्लेक्स में बैठक के दौरान निकाला जाएगा।

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