जिले में प्रदर्शन के लिए जगह निर्धारित

डीसी ने जिले में रैली और धरना देने के लिए जगह निर्धारित किया है।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 23 Jul 2021 10:51 PM (IST) Updated:Fri, 23 Jul 2021 10:51 PM (IST)
जिले में प्रदर्शन के लिए जगह निर्धारित
जिले में प्रदर्शन के लिए जगह निर्धारित

जागरण संवाददाता, कपूरथला : डिप्टी कमिश्नर दीप्ति उप्पल की ओर से जिले में धरना व जुलुस के लिए जगहें निर्धारित की गई है। जिले में किसी भी प्रकार की रैली निकालने, पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने, नारेबाजी करने व हथियार लेकर सार्वजनिक जगहों पर जाने पर पाबंदी लगाई गई है।

कपूरथला सब डिवीजन में रैली व धरना देने के लिए पार्किग एससीओज (सीड फार्म) अर्बन एस्टेट फेज-2, बैकसाइड जिला प्रबंधकीय कांप्लेक्स कपूरथला, फगवाड़ा के लिए नगर सुधार ट्रस्ट फगवाड़ा के सामने हरगोबिंद नगर, सुल्तानपुर लोधी में बस स्टैंड, गुरुद्वारा श्री अंतरयामता की ओर, भुलत्थ में दाना मंडी नंबर-1 भुलत्थ व दाना मंडी फोकल प्वाइंट गांव रामगढ़ और फसलों के सीजन खरीद दौरान बस स्टैंड भुलत्थ को निर्धारित किया गया है। धरना व रैली के लिए संबंधित एसडीएम से आगामी मंजूरी लेना जरूरी है। यह आदेश 19 सितंबर तक लागू रहेंगे। इसके अलावा जिले की सीमा में कोई भी दो पहिया वाहन चालक प्रेशर हार्न नहीं लगाएगा। यह आदेश 19 सितंबर तक लागू रहेंगे।

इसी प्रकार जिले में सभी पीजी मालिकों को अपने इमारत में सीसीटीवी कैमरे लगा कर चालू रखने व एक महीने की रिकार्डिग रखने के लिए कहा गया है। पीजी में रहने वालों की जानकारी नजदीकी थाने में जमा करवाना जरूरी है। इसमें पीजी चलाने वाले मालिक का पता व मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पीजी में रहने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, पढ़ने वाले या काम करने वाले स्थान का नाम, आधार कार्ड की जानकारी जरूरी है। यह आदेश 20 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे। इसके अलावा जिले में पतंग उड़ाने के लिए चाइनीज डोर या सिथैटिक के मांझा लगी डोर को बेचने, खरीदने, स्टोर करने व इसके प्रयोग करने पर पाबंदी लगाई गई है। यह आदेश 25 सितंबर 2021 तक लागू रहेंगे।

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