Punjab Teachers Transfer: बिना वेरिफिकेशन नया स्टेशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे शिक्षक, विभाग ने स्कूल हेड को दी जिम्मेदारी
पंजाब में अब शिक्षकों की आनलाइन ट्रांसफर होने के बावजूद बिना वेरिफिकेशन के नए स्टेशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जिम्मेदारी स्कूलों को मुखियों को सौंपी गई है। किसी प्रकार की आपत्ति या आब्जेक्शन तो नहीं इस सब की जांच स्कूल मुखी ही करेंगे।
जालंधर [अंकित शर्मा]। अब शिक्षकों की आनलाइन ट्रांसफर होने के बावजूद बिना वेरिफिकेशन के नए स्टेशन ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग की तरफ से जिम्मेदारी स्कूलों को मुखियों को सौंपी गई है। क्योंकि विभाग की तरफ से ट्रांसफर पालिसी को आनलाइन कर दिया गया है, जो शिक्षक बदली चाहता है उसे आनलाइन ही आवेदन स्कूल लागइन व टीचर आईडी के जरिये ही करना होगा। ऐसे में उक्त शिक्षक बदली कराने की योग्यताएं पूरी करता है या नहीं। किसी प्रकार की कोई आपत्ति या आब्जेक्शन तो नहीं, इस सब की जांच स्कूल मुखी ही करेंगे। जहां से उक्त शिक्षक ट्रांसफर करवाकर जा रहा है और जहां जा रहा है। अगर किसी कारणवश उक्त शिक्षक योग्यताएं पूरी नहीं करता है तो स्कूल मुखी उसे फारग नहीं करेंगे। जिस वजह से उनकी ट्रासंफर भी रद होने की सिफारिश पुटअप कर दी जाएगी।
बता दें कि शिक्षा विभाग की तरफ से लगभग तीन सालों से शिक्षा विभाग में सभी की ट्रांसफर्स की प्रक्रिया को आनलाइन कर दिया हुआ है। इसके तहत कोई भी अर्जी मैनुअल तरीके से नहीं की जा रही है। ऐसे में आनलाइन आवेदनकर्ता शिक्षक की तरफ से जानकारी सही भरी गई है या नहीं। इसकी जांच करने में दिक्कतें खड़ी हो रही थी। जिन परिस्थितियों को मुख्य रखते हुए ही शिक्षा विभाग की तरफ से यह कदम उठाया गया है। शिक्षकों की तरफ से आनलाइन ट्रांसफर के लिए आवेदन किया गया है तो वो प्रक्रिया आगे बढ़ जाती थी। जिसके तहत उक्त शिक्षक की ट्रांसफर भी हो जाती है तो उसके बाद उसे सात दिनों के भीतर नए स्टेशन पर रिपोर्ट करना होता है। रिपोर्ट न करने पर उसकी ट्रांसफर रद कर दी जाती है। ऐसे में अब शिक्षकों की ट्रांसफर से पहले स्कूल मुखी फारगी से पहले उनकी वैरिफिकेशन करेंगे। वैरिफिकेशन पूरी होने के बाद ही उन्हें स्कूल से फारग कर दिया जाएगा, जिससे वे अगले स्कूल में जाकर स्टेशन ज्वाइन कर सकेंगे अन्यथा नहीं।