बार-बार वारंट पर भी पेश नहीं हुए चेयरमैन, 26 को पेश नहीं हुए तो कड़ी कार्रवाई

अदालती केसों में फंसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए अब एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है।

By JagranEdited By: Publish:Thu, 05 Aug 2021 07:01 AM (IST) Updated:Thu, 05 Aug 2021 07:01 AM (IST)
बार-बार वारंट पर भी पेश नहीं हुए चेयरमैन, 26 को पेश नहीं हुए तो कड़ी कार्रवाई
बार-बार वारंट पर भी पेश नहीं हुए चेयरमैन, 26 को पेश नहीं हुए तो कड़ी कार्रवाई

जागरण संवाददाता, जालंधर : अदालती केसों में फंसे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के लिए अब एक बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है। सूर्या एनकलेव के प्लाट होल्डर सुखदेव सिंह सहगल के केस में स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमिशन ने इश्तिहार के जरिए चेतावनी दी है कि ट्रस्ट चेयरमैन अगर 26 अगस्त को सुबह 10.30 बजे तक कमिशन के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो चेयरमैन पर कड़ी कार्रवाई करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। इस मामले में स्टेट कमिशन ने करीब आठ बार चेयरमैन के गिरफ्तारी वारंट निकाले हैं लेकिन अभी पुलिस इस पर अमल नहीं कर पाई। पुलिस ने कमिशन में यह लिखकर दिया है कि वह जितनी बार इंप्रूवमेंट ट्रस्ट कार्यालय गए हैं उन्हें चेयरमैन आफिस में नहीं मिले। स्टेट कंज्यूमर कमिशन ने अब इस पर सख्त रुख अपनाते हुए इश्तिहार जारी करके पेश होने के लिए आखिरी मौका दिया है। इंप्रूवमेंट ट्रस्ट के चेयरमैन पद पर इस समय दलजीत सिंह आहलुवालिया की नियुक्ति है। वह कई केसों में कोर्ट के वारंटों का सामना कर रहे हैं। इंदिरापुरम के 7 केसों में जुर्माने की चेतावनी

मास्टर गुरबंता सिंह कालोनी-इंदिरापुरम के सात फ्लैट होल्डर्स के केस में इंप्रूवमेंट ट्रस्ट को चेतावनी जारी की है। फ्लैटों को वापस लौटाकर कीमत वापस लेने के लिए किए गए केसों में जिला उपभोक्ता फोरम में ट्रस्ट के वकीलों के पेश ना होने पर फोरम ने सख्ती दिखाई है। आदेश दिया है कि अगली तारीख 17 अगस्त को ट्रस्ट के वकील के पेश ना होने की सूरत में हर केस में 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया जाएगा। इसमें हर केस के 2500 रुपए याचिकाकर्ता को मिलेंगे जबकि 2500 रुपये लीगल ऐड के लिए बनाए गए फंड में जमा होंगे। यह केस मोहिदर सिंह, दविदर कौर, विक्रम मिगलानी, बलबीर सिंह कौंडल, अमनदीप सिंह, सीमा सक्सेना और चरणजीत के हैं। इनके केस में ट्रस्ट के वकील कोर्ट में पेश नहीं हो रहे जिस कारण से केस पर फैसला नहीं हो पा रहा।

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