E-Way बिल में 24 घंटे में 200 किमी सफर तय करने का विरोध, 26 को हड़ताल पर जा सकते हैं पंजाब के ट्रक ऑपरेटर
ई-वे बिल (E-Way Bill) में 24 घंटे में 100 की जगह 200 किलोमीटर ट्रकों का सफर तय करने के सरकार के फैसले से ट्रक आपरेटर्स में भारी रोष है। इस फैसले के खिलाफ आगामी 26 फरवरी को ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर जा सकते हैं।
जालंधर [मनुपाल शर्मा]। ई-वे बिल (E-Way Bill) में 24 घंटे में 100 की जगह 200 किलोमीटर ट्रकों का सफर तय करने के सरकारी आदेश से पंजाब में ट्रक ऑपरेटर्स में गहरा रोष है। तर्क यह दिया जा रहा है कि ट्रक के खराब होने, मौसम खराब या पहाड़ी क्षेत्र होने पर कई बार 24 घंटे में 200 किलोमीटर का सफर तय करना संभव नहीं होता है। बावजूद इसके इन समस्याओं को नजरअंदाज कर जीएसटी विभाग पेनाल्टी लगा रहा है। जीएसटी विभाग ने 50 हजार रुपये से ज्यादा राशि के सामान के ऊपर ई वे बिल काटना अनिवार्य किया है, जिससे सामान ले जा रहे वाहन की मूवमेंट ट्रैक होती है।
जीएसटी विभाग के इस फैसले के खिलाफ आगामी 26 फरवरी को ट्रक ऑपरेटर हड़ताल पर जा सकते हैं। पंजाब ट्रक ऑपरेटर्स यूनियन के अध्यक्ष हैप्पी संधू ने कहा कि ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस की तरफ से 14 दिन की मोहलत सरकार को दी गई थी। अगर सरकार फैसला वापस नहीं लेती है तो फिर हड़ताल होना तय ही है।
गाड़ी खराब होने या मौसम का तर्क ठीक नहींः असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स
असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट टैक्स डीएस गरचा ने कहा कि 50 हजार से ज्यादा के सामान के ऊपर ई वे बिल कटता है। कम फासले वाले एक ही ई वे बिल के साथ ट्रकों के कई चक्कर लगाए जा रहे थे, जिस वजह से देश भर में यह फैसला लिया गया है कि 24 घंटे में न्यूनतम 200 किलोमीटर तय करना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि यह तर्क ठीक नहीं है कि गाड़ी खराब या मौसम खराब होने या पहाड़ी क्षेत्र होने की वजह से 200 किलोमीटर का रास्ता तय नहीं हो सकता है। उन्होंने कहा कि ई वे बिल को दुरुस्त भी किया जा सकता है और सही जानकारी ऑनलाइन मुहैया करवाई जा सकती है। इससे पता चल सकता है कि किस कारण 200 किलोमीटर तय नहीं हो सके हैं। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों एवं कारोबारियों को इसका संज्ञान लेना चाहिए और सही जानकारी ईवे बिल में देनी चाहिए अन्यथा विभाग की तरफ से चेकिंग लगातार जारी रखी जाएगी।