पंजाब में व्यापारियों को बड़ी राहत, रद हो चुका GST Number बहाल करवाने को कर सकते हैं आवेदन

बहुत सारे व्यापारी ऐसे थे जिनकी कोरोना काल में सेल-परचेज जीरो हो गई और या फिर किसी अन्य कारण से मंदी छाने से वह अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। ऐसे में वह लोग भी अब रेवोकेशन के तहत अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से फाइल कर सकते हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Mon, 20 Sep 2021 10:47 AM (IST) Updated:Mon, 20 Sep 2021 10:47 AM (IST)
पंजाब में व्यापारियों को बड़ी राहत, रद हो चुका GST Number बहाल करवाने को कर सकते हैं आवेदन
पंजाब सरकार ने जीएसटी नंबर रिवोकेशन की नई सुविधा दी है। सांकेतिक फोटो

हरीश शर्मा, अमृतसर। जिन व्यापारियों के जीएसटी नंबर किसी कारण रद हो चुके हैं, अब वह भी उसे दोबारा बहाल करवाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए सरकार ने रेवोकेशन की नई सुविधा दे दी है। इस सुविधा के तहत 30 सितंबर, 2021 तक व्यापारी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं ताकि उनकी रजिस्ट्रेशन नंबर दोबारा से शुरू हो सके। बहुत सारे व्यापारी ऐसे थे, जिनकी कोरोना काल में सेल-परचेज जीरो हो गई और या फिर किसी अन्य कारण से मंदी छाने से वह अपनी रिटर्न फाइल नहीं कर पाए। ऐसे में वह लोग भी अब रेवोकेशन के तहत अपनी एप्लीकेशन को दोबारा से फाइल कर सकते है और अपना जीएसटी नंबर शुरु करवा सकते है।

कई व्यापारियों ने अपना नंबर बहाल करवाने के लिए एप्लीकेशन दायर की थी, मगर समय निकल जाने के कारण उनके नंबर बहाल नहीं किए गए हैं। ऐसे में उन व्यापारियों को अपना काम करने में मुश्किल पैदा हो रही है, क्योंकि जीएसटी नंबर न होने के कारण वह लोग अपने बिल नहीं बना पाते और इससे उनकी सेल-परचेज प्रभावित होती है।

अगस्त 2021 तक दी गई थी राहत स्कीम

जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व प्रधान एडवोकेट नवीन सहगल ने बताया कि सरकार ने 1 अप्रैल 2020 से 31 अगस्त 2021 तक राहत स्कीम दी गई थी। इसमें जिन व्यापारियों की रिटर्न नहीं भरी गई थी। वह लोग जुर्माने के साथ अपनी रिटर्न फाइल कर सकते थे। मगर सेक्शन 29 में 2 बी और 2 सी में जिन लोगों के नंबर रद हो गए थे। अब सरकार ने सेक्शन 158 में क्लियर कर दिया है कि वह लोग अपना नंबर बहाल करवाने के लिए दोबारा से अपील दायर कर सकते हैं। सरकार के नए आदेश से अमृतसर के करीब तीन हजार से ज्यादा व्यापारियों को फायदा होगा।

पांच तरह के केस कवर होंगे : विकास खन्ना

जीएसटी प्रैक्टिशनर एसोसिएशन के पूर्व उप-प्रधान विकास खन्ना ने बताया कि इस नए नोटिफिकेशन में पांच तरह के केस कवर होंगे। सबसे पहला जिन्होंने पिछले डेढ़ साल के दौरान रिटर्न फाइल ही नहीं की थी और उनका नंबर रद्द हो चुका है। अब वह व्यापारी अपनी एप्लीकेशन फाइल कर सकते है। दूसरा जिन्होंने रेवोकेशन फाइल की थी। मगर संबंधित अधिकारी के टेबल पर पड़ी रह गई। अधिकारी ने तय समय में नंबर को बहाल नहीं किया। अब लोग भी दोबारा एप्लीकेशन लगा सकते है। तीसरा व्यापारी ने तीस दिन के भीतर एप्लीकेशन फाइल की। मगर अधिकारी ने रिजेक्ट कर दी थी। चौथा अधिकारी से रिजेक्ट होने के बाद व्यापारी अपील में गया। पांचवां व्यापारी के अपील में जाने के बाद भी नंबर बहाली की फाइल रिजेक्ट हो गई। वह व्यापारी भी दोबारा से फाइल कर सकते है।

व्यापारियों के हित में लिया गया फैसला

लघु भारती उद्योग के प्रधान अमित कपूर ने कहा कि सरकार की ओर से किया गया फैसला बहुत ही सराहनीय है। उन्होंने कहा कि इससे व्यापारियों को अपने नंबर बहाल करवाने में आसानी होगी और वह लोग फिर से अपना काम पहले की तरह कर पाएंगे।

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