सावधान! दो‌ से ज्यादा असलहा हैं तो तुरंत थाने‌ या गन हाउस में जमा कराएं, 13 दिसंबर के बाद होगी कार्रवाई

डीसीपी बलकार सिंह ने कहा कि अतिरिक्त असलहा के निपटारे या बेचने की इजाजत के लिए असलहाधारक तुरंत पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की लाइसेंस शाखा से संपर्क कर सकते हैं।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Sat, 29 Aug 2020 03:09 PM (IST) Updated:Sat, 29 Aug 2020 03:09 PM (IST)
सावधान! दो‌ से ज्यादा असलहा हैं तो तुरंत थाने‌ या गन हाउस में जमा कराएं, 13 दिसंबर के बाद होगी कार्रवाई
सावधान! दो‌ से ज्यादा असलहा हैं तो तुरंत थाने‌ या गन हाउस में जमा कराएं, 13 दिसंबर के बाद होगी कार्रवाई

जालंधर, जेएनएन। कमिश्नरेट पुलिस ने दो से ज्यादा हथियार रखने वाले लाइसेंस धारकों को अतिरिक्त हथियार जमा करने के लिए 13 दिसंबर की डेडलाइन तय कर दी है। यह कदम केंद्र सरकार के गृह विभाग की तरफ से संशोधित आर्म्स एक्ट लागू होने के बाद उठाया गया है। डीसीपी बलकार सिंह ने बताया कि कमिश्नरेट की हद में जिन लोगों के पास असलहा का लाइसेंस है और उस पर 2 से ज्यादा असलहा दर्ज हैं, वे तुरंत अपना अतिरिक्त असलहा नजदीकी थाने या किसी अधिकृत गन हाउस में जमा करा दें। इसके लिए 13 दिसंबर तक का समय दिया गया है। इसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

इसके अलावा आर्म्ड फोर्सिस से जुड़े व्यक्तियों जैसे कि सैनिक या पुलिस कर्मचारी के पास भी अगर एक लाइसेंस पर दो से ज्यादा असलहा हैं तो वह तुरंत अतिरिक्त असलहा यूनिट की आर्मरी में जमा करवाए। डीसीपी बलकार सिंह ने कहा कि अतिरिक्त असलहा के निपटारे या बेचने की इजाजत के लिए असलहाधारक तुरंत पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की लाइसेंस शाखा से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अतिरिक्त असलहा के निपटारे में अगर कोई लापरवाही होती है तो इसके लिए असलहा लाइसेंस धारक ही जिम्मेदार होगा और उसके खिलाफ कानून के मुताबिक अगली कार्रवाई की जाएगी।

केंद्र ने किया कानून में संशोधन, अब अधिकतम दो ही असलहा रखने की अनुमति

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आर्म्स एक्ट 1956 में संशोधन किया है। इसके मुताबिक असलहा लाइसेंस धारक अपने लाइसेंस पर ज्यादा से ज्यादा दो ही असलहा रख सकते हैं।

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