जालंधर से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन भेजा मशरूम का पार्सल हुआ गुम, फोरम ने लगाया तीन हजार रुपए का जुर्माना; जानें पूरा मामला

जालंधर से पार्सल के जरिए हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए भेजे गए मशरूम के बीज के पार्सल के ना पहुंचने के मामले में फोरम ने सुनवाई की है। फोरम ने रेलवे के जीएम व स्टेशन मास्टर को जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं।

By Vinay KumarEdited By: Publish:Fri, 08 Oct 2021 02:59 PM (IST) Updated:Sat, 09 Oct 2021 08:11 AM (IST)
जालंधर से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन भेजा मशरूम का पार्सल हुआ गुम, फोरम ने लगाया तीन हजार रुपए का जुर्माना; जानें पूरा मामला
जालंधर से हजरत निजामुद्दीन स्टेशन भेजे पार्सल के गुम होने के मामले में फोरम ने अपना फैसला सुनाया है।

जागरण संवाददाता, जालंधर। जालंधर से पार्सल के जरिए हजरत निजामुद्दीन स्टेशन के लिए भेजे गए मशरूम के बीज के पार्सल के ना पहुंचने के मामले में सुनवाई करते हुए फोरम ने इसे सेवा में कमी माना है और रेलवे के जीएम और स्टेशन मास्टर को 3000 जुर्माना भरने के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही फोरम ने सख्त टिप्पणी करते हुए पार्सल की कीमत लौटाने के भी आदेश दिए हैं। पंजाब हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर ने हजरत निजामुद्दीन स्टेशन पर अपने किसी जानकार को भेजा था।

पार्सल गुम होने पर रेलवे ने नहीं दिया कोई संतुष्टि जनक जवाब

मामले को लेकर कंज्यूमर फोरम में पंजाब हॉर्टिकल्चर विभाग के इंस्पेक्टर सुखपाल सिंह संधू ने शिकायत की थी कि उन्हें अपने एक जानकार पंकज कुमार को हजरत निजामुद्दीन में मशरूम के बीज का पार्सल भेजना था जिनकी कीमत 7800 रुपए थी जिसे उन्होंने रेलवे के पार्सल के जरिए भेजा था जिसके लिए शिकायतकर्ता ने ₹360 भी दिए थे लेकिन पार्सल तय समय पर नहीं पहुंचा। पार्सल ना पहुंचने के विषय में जानकारी होने पर उन्होंने रेलवे के अधिकारियों से भी संपर्क साधा था लेकिन उनकी तरफ से कोई संतुष्टि जनक जवाब नहीं मिला जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत कंजूमर फोरम में की। सुनवाई के दौरान रेलवे की तरफ से जीएम का पक्ष रखा गया लेकिन जालंधर के स्टेशन मास्टर की तरफ सुनवाई के दौरान कोई पेश नहीं हुआ।

मामले की सुनवाई के दौरान फोरम ने की सख्त टिप्पणी

मामले की सुनवाई के दौरान सख्त टिप्पणी करते हुए कंज्यूमर फोरम ने कहा कि अगर ग्राहक को यह बताया गया था कि उनका पार्सल सही समय पर डिलीवर हो जाएगा तो यह रेलवे की जिम्मेदारी बनती है कि वह पार्सल को सही समय पर डिलीवर करें लेकिन रेलवे पार्सल को डिलीवर करने में नाकाम रहा। इस मामले में ग्राहक की कोई गलती नहीं है बल्कि यह रेलवे के अवसर पर गलती है जो की सेवा में कमी के श्रेणी में आती है जिसके लिए फोरम पार्सल की कीमत के साथ साथ 3000 रुपए का जुर्माना लगाती है।

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