मास्टर कैडर्स को मिली प्रमोशन, तीन दिन में करनी होगी ज्वाइनिग
दो साल से तरक्की के लिए अदालत में लड़ रहे 446 मास्टर कैडर्स अब लेक्चरर्स प्रमोट हो गए हैं क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने वरिष्ठता सूची जारी कर दी है।
अंकित शर्मा, जालंधर
दो साल से तरक्की के लिए अदालत में लड़ रहे 446 मास्टर कैडर्स अब लेक्चरर्स प्रमोट हो गए हैं क्योंकि हाईकोर्ट के आदेशों पर शिक्षा विभाग ने वरिष्ठता सूची जारी कर दी है। इसके तहत सभी को स्टेशन भी अलाट कर दिए गए हैं लेकिन उन्हें ध्यान इस बात का रखना होगा कि तीन दिन के भीतर अगर उन्होंने ज्वाइन नहीं किया तो दो साल तक उन्हें तरक्की का लाभ नहीं मिल पायेगा। ज्वाइनिग न करने पर उन्हें डी बार कर दिया जाएगा, जिसका मतलब होता है कि वे आगे के दो साल तक प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते। डीपीआई सेकेंडरी सुखजीत पाल सिंह ने कहा कि संबंधित कर्मचारी को अपनी तरक्की, सेवा रिकार्ड संबंधी डाटा ई पंजाब पोर्टल पर सात दिन के भीतर अपडेट करना होगा। केस पेंडिग हुआ तो रद हो सकती है प्रमोशन
जिन कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है उनके संबंध में ध्यान रखना होगा कि उन पर किसी प्रकार की जांच पेंडिग न हो और लंबे समय से गैर हाजिरी व किसी प्रकार का केस न चल रहा हो। इसके अलावा उन्हें डी बार न किया गया हो। ऐसा केस पाए जाने पर उन्हें बतौर लेक्चरर हाजिर नहीं करवाया जाएगा। अगर कोई भी कर्मचारी निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता तो उसकी पदोन्नति रद समझी जाएगी।