जालंधर के शिंगारा चंद हत्याकांड में दोषी कुलबीर सिंह बड़ा पिंड समेत 9 लोगों को सजा आज

बहुचर्चित शिंगारा चंद हत्याकांड में अदालत ने कुलबीर सिंह बड़ा पिंड समेत नौ लोगों को गत मंगलवार को दोषी करार दिया था। अदालत बुधवार को सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। मामले की सुनवाई जालंधर के एडिशनल सेशन जज सरबजीत सिंह धालीवाल की कोर्ट में चल रही है।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 12:32 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 12:32 PM (IST)
जालंधर के शिंगारा चंद हत्याकांड में दोषी कुलबीर सिंह बड़ा पिंड समेत 9 लोगों को सजा आज
5 नवंबर, 2015 की शाम जमीन के विवाद में किसान शिंगारा चंद की हत्या कर दी गई थी।

जागरण संवाददाता, जालंधर। साल 2015 में फगवाड़ा-जंडियाला रोड पर हुए बहुचर्चित शिंगारा चंद हत्याकांड में अदालत ने कुलबीर सिंह बड़ा पिंड समेत नौ लोगों को गत मंगलवार को दोषी करार दिया था। अदालत बुधवार को सभी दोषियों को सजा सुनाएगी। मामले की सुनवाई जालंधर के एडिशनल सेशन जज सरबजीत सिंह धालीवाल की कोर्ट में चल रही है। दोषी करार दिए जाने के बाद जमानत पर चल रहे पाल राम, कमलजीत सिंह, मोतीराम, सुरेंद्र सिंह और हरीरामपुर के बिशन दास को पुलिस ने कस्टडी में ले लिया है। मामले में आरोपित कुलबीर सिंह बड़ा पिंड, सुखविंदर सिंह, मनोहर सिंह और गुरमेल सिंह पहले से ही जेल में बंद हैं। मामले की सुनवाई के दौरान महेंद्र पाल और ठाकुर दास की मौत हो गई थी। 

इन सभी पर आरोप था कि उन्होंने 5 नवंबर, 2015 की शाम जमीन के विवाद में किसान शिंगारा चंद की हत्या की थी। गांव सलारपुर के लक्ष्मण दास ने पुलिस को दिए अपने बयान में कहा था कि जमीन के विवाद को लेकर कुलबीर सिंह बड़ा पिंड ने मनोहर सिंह के लाइसेंस रिवाल्वर से फायरिंग की थी। इसमें गांव के ही रहने वाले शिंगारा चंद की मौत हो गई थी। कुलबीर सिंह बड़ा पिंड पर आरोप था कि उसने मनोहर सिंह की लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग की थी। इस दौरान मृतक की बेटी ने एक वीडियो भी बनाई थी।

कुलबीर पर पूर्व सांसद केपी के पिता को गोली मारने का लगा था आरोप

आरोपित कुलबीर सिंह बड़ा पिंड पर पूर्व सांसद मोहिंदर सिंह केपी के पिता दर्शन केपी को गोली मारने का आरोप भी लगा था। आतंकवाद के दौर में भी उस पर कई मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके बाद वह अमेरिका भाग गया था। करीब 15 साल पहले साल 2006 में प्रत्यर्पण संधि के दौरान बड़ा पिंड को इस शर्त पर अमेरिका ने भारत को सौंपा था कि उस पर सरकार या किसी सरकारी मुलाजिम की हत्या का मामला नहीं चलेगा। इसके अलावा कुलबीर सिंह बड़ा पिंड पर तीन और मामले दर्ज थे, जिनमें कई लोगों की जान गई थी। हालांकि इन सभी मामलों में बड़ा पिंड को कोर्ट में बरी कर दिया गया था। आतंकवाद से जुड़े मामलों में भी उसे कोर्ट से बरी किया जा चुका है।

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