Jalandhar Mini Lockdown Guidelines: जालंधर में आज 9 बजे से खुली सभी दुकानें, व्यापारियों की लोगों से अपील- कोरोना गाइडलाइंस का रखें ख्याल
Jalandhar Mini Lockdown Guidelines जालंधर प्रशासन ने 10 मई से जरूरी के साथ-साथ गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोलने की छूट दे दी है। सरकार के निर्देशों की अवहेलना न हो इसके लिए शहर के व्यापारियों ने लोगों से अपील की है।
जालंधर, जेएनएन। Jalandhar Mini Lockdown Guidelines : व्यापारियों की मांग पर सरकार व प्रशासन ने 10 मई से जरूरी के साथ-साथ गैर जरूरी सामान की दुकानें भी खोलने की छूट दे दी है। भले ही नौ बजे से तीन बजे तक ही दुकानें खोलने की छूट दी गई है लेकिन सरकार के निर्देशों की अवहेलना न हो, इसके लिए शहर के व्यापारियों ने लोगों से अपील की है। उन्होंने कोविड-19 को लेकर बनाए तमाम निर्देशों की पालना करने के साथ-साथ खरीदारी के लिए एक परिवार से एक ही व्यक्ति के आने व व्यापारियों को सहयोग देने की अपील की। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचाव के लिए एहतियात जरूरी है।
जिला व्यापार मंडल के अध्यक्ष पविंदर बहल व जालंधर इलेक्टिकल ट्रेडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के प्रधान ज्वाय मलिक ने कहा कि महामारी के चलते सरकार ने मिनी लाकडाउन लगाया है। इसमें मिली छूट का गलत प्रयोग नहीं होना चाहिए। खरीदारी करते समय घर से केवल वहीं लोग आए जिन्होंने खरीदारी करनी है।घर से निकलते समय चेहरे पर मास्क, बाजार में शारीरिक दूरी व पाकेट में सैनिटाइजर साथ रखें।
रिटेल करियाना शॉपकीपर एसोसिएशन के प्रधान नरेश गुप्ता व व्यापारी नेता अरुण कालिया बताते हैं कि दुकान में सरकार द्वारा निर्धारित केवल 10 लोग ही एक समय पर रह सकते हैं। ऐसे में दूसरे लोगों को दुकान के बाहर खड़े रहकर कुछ समय इंतजार करना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे¨डग सीजन के चलते आम तौर पर लोग परिवार सहित खरीदारी करने बाजार आते हैं लेकिन हालातों को देखते हुए केवल परिवार के प्रमुख लोगों को ही इस बार खरीदारी के लिए घर से बाहर आना चाहिए। उन्होंने कहा कि संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है ऐसे में संयम व सूझबूझ के साथ ही लोगों को बाजारों में खरीदारी के लिए आना होगा।
जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 व गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 बजे से खोली जाएंगी
शहर में जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 7 व गैर जरूरी वस्तुओं की दुकानें सुबह 9 बजे से खोली जाएंगी। जरूरी सामान में दूध, फल, सब्जियां, मीट तथा चिकन की दुकानें के अलावा फ्रोजन व सब्जियां, मोबाइल व लेपटाप रिपेयर, ऑटोमोबाइल पाट्र्स व रिपेयर, ट्रक व भारी वाहनों की वर्कशाप, औद्योगिक उत्पादों की दुकानें, हार्डवेयर, पाइप फिटिंग, इलेक्टिकल उत्पाद, तारें व स्विच की दुकानें, करियाना, ग्रोसरी व राशन डिपो की दुकानें शामिल है।
कोविड-19 के नियमों का करना होगा पालन : डीसी
डीसी घनश्याम थोरी बताते हैं कि भले ही विभिन्न क्षेत्रों में दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है, लेकिन कोविड-19 को लेकर बनाए नियमों का पालन करना भी अनिवार्य होगा। चेहरे पर मास्क, शारीरिक दूरी व बार-बार हाथ धोने के नियम की पालना एसोसिएशन के स्तर पर सुनिश्चित की गई है। सरकारी नियमों की पालना न करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।