Jalandhar Shops Guidelines: कारोबारियों को बड़ी राहत, सोमवार से गैर-जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी

जिला प्रशासन ने शुक्रवार को व्यापरियों के साथ बैठक के बाद देर शाम नई गाइडलाइंस जारी कर दी। गैर-जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब सुबह 9 से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक होम डिलिवरी देने की छूट दी गई है।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Fri, 07 May 2021 09:50 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 01:22 PM (IST)
Jalandhar Shops Guidelines: कारोबारियों को बड़ी राहत, सोमवार से गैर-जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 9 से दोपहर 3 बजे तक खुलेंगी
जालंधर प्रशासन ने कारोबारियों को गैर-जरूरी दुकानें खोलने की इजाजत दे दी है। फाइल फोटो

जालंधर, जेएनएन। Jalandhar Shop Opening Guidelines मिनी लाकडाउन में दुकानें बंद होने के बाद विरोध कर रहे व्यापारियों के लिए बड़ी राहत मिली है। डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने देर शाम आदेश जारी कर सभी जरूरी व गैर-जरूरी सामान की दुकानें खोलने के आदेश जारी कर दिए। आदेश सोमवार से लागू होंगे। आज और कल पहले की तरह ही वीकेंड लाकडाउन रहेगा। दुकानें खोलने का समय सुबह नौ से दोपहर तीन बजे तक होगा। दोपहर तीन से शाम पांच बजे तक दुकानदार होम डिलिवरी दे सकते हैं। जरूरी सामान की दुकानें सुबह सात बजे से खोली जा सकेंगी।

इससे पहले सुबह डीसी ने सांसद संतोख चौधरी के नेतृत्व में व्यापारियों के शिष्टमंडल से मीटिंग कर गहन चर्चा की थी। हालांकि उस बैठक में दुकानें खोलने को लेकर कोई फैसला नहीं किया जा सका था। जिला प्रशासन ने ट्रेडर्स एसोसिएशन को आश्वासन दिया था कि कि गैर जरूरी श्रेणी में आने वाली दुकानों और अन्य व्यापारिक संगठनों की समस्याओं को सरकार के ध्यान में लाया जाएगा, ताकि समस्याएं हल कर व्यापारियों को राहत प्रदान की जा सके।

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आदेशों के साथ डीसी ने विभिन्न व्यापारिक एसोसिएशन की जिम्मेदारी भी निर्धारित की है। डीसी ने कहा कि एसोसिएशन को यह सुनिश्चित करना होगा सभी दुकानदारों को वैक्सीन लगाई गई है। मार्केट में अगर कोई कोरोना संक्रमित आता है उसके संपर्क में रहने वाले तुरंत अपना टेस्ट करवाएंगे। हर दुकान पर शारीरिक दूरी व मास्क अनिवार्य है। उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

इनको 24 घंटे की छूट

अस्पताल, मेडिकल सेंटर, नर्सिंग होम, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, सीटी स्कैंन सेंटर, आई सेंटर, आप्टीकल शाप्स, डेंटल क्लीनिक सहित स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने वाले संस्थान, ईंट भट्टे, एटीएम, रसोई गैस की सप्लाई।

होटल-रेस्टोरेंट में फिलहाल होम डिलीवरी व टेक अवे

होटल, रेस्टोरेंट, ढाबे व कैफे सुबह 9 से शाम पांच बजे तक टेक अवे व सुबह 9 से रात 9 बजे तक होम डिलिवरी दे सकेंगे।

सिर्फ इन पर पाबंदी

स्वीमिंग पूल, सिनेमा हाल, मल्टीप्लेक्स, कोचिंग सेंटर, स्पोट्र्स कांप्लेक्स, साप्ताहिक मंडियां, सामाजिक, संस्कृतिक कार्यक्रम व राजनीतिक कार्यक्रम।

इसे जरूर मानें

छोटी दुकान पर एक समय पर तीन सदस्य, मिडियम में पांच व बड़ी दुकान पर दस सदस्य ही एक समय पर होने चाहिए।

ये दुकानें सुबह 7 से खुल सकेंगी

दूध, सब्जी, फल, डेयरी उत्पाद, फ्रेश-फ्रोजन फूड, मीट, अंडे, चिकन, मोबाइल, लैपटाप, आटोमोबाइल पाट्र्स व रिपेयर, ट्रक व भारी वाहनों की वर्कशाप, औद्योगिक उत्पादों के विक्रेता, कृषि उत्पादों के विक्रेता, तारें, बिजली, टाइल्स, करियाना की दुकानें, राशन की दुकानें, रिटेल व थोक शराब की दुकानें।

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