कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रेलवे ने बढ़ाई सख्ती, बिना मास्क व थूकने पर यात्रियों से वसूला जाएगा इतना जुर्माना
ट्रेन अथवा रेलवे परिसर में बिना मास्क व थूकने वाले यात्री को भी 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना रेलवे नियम 2012 के अंतर्गत किया जाएगा जुर्माना वसूलने के लिए बकायदा तौर पर रेलवे ने अपने अधिकारी अधिकृत कर दिए हैं।
जालंधर, जेएनएन। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय एवं गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस के मुताबिक कोविड-19 की रोकथाम के लिए अब रेलवे ने भी ट्रेनों और रेलवे परिसर में बिना मास्क आने वाले यात्रियों पर सख्ती करनी शुरू कर दी है। ट्रेन और रेलवे परिसर में बिना मास्क प्रवेश करने वाले यात्री से 500 रुपए जुर्माना वसूला जाएगा।
उत्तर रेलवे के वरिष्ठ लोक संपर्क अधिकारी दीपक कुमार की तरफ से उपलब्ध करवाई गई जानकारी के मुताबिक ट्रेन अथवा रेलवे परिसर में थूकने वाले यात्री को भी 500 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा। जुर्माना रेलवे नियम 2012 के अंतर्गत किया जाएगा जुर्माना वसूलने के लिए बकायदा तौर पर रेलवे ने अपने अधिकारी अधिकृत कर दिए हैं।
यात्रियों के अलावा स्टाफ सदस्य भी नजर आ रहे बिना मास्क
रेलवे और बस परिवहन ही ऐसी दो सार्वजनिक परिवहन सेवाएं थी। जहां पर कोविड-19 की रोकथाम के लिए भारी लापरवाही बरती जा रही थी। यात्रियों के अलावा स्टाफ सदस्य भी बिना मास्क के नजर आ रहे थे और शारीरिक दूरी रखने को भी नजरअंदाज किया जा रहा था। बहरहाल रेलवे की तरफ से तो यात्रियों के मास्क पहने होने को सुनिश्चित करने के लिए जुर्माना वसूलना शुरू कर दिया गया है, लेकिन बस परिवहन में अभी तक भी ऐसे के आदेश जारी नहीं किए जा सके है।
पंजाब की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें
हरियाणा की ताजा खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें