Corona Guidelines: होटल-धार्मिक संस्था प्रमुखों को देना होगा सर्टिफिकेट, वीडियो रिकॉर्ड भी करनी होगी

होटल ढाबों और धार्मिक स्थलों के प्रमुखों कार्यक्रमों के बारे में पुलिस को एक सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें वे बताएंगे कि उनके यहां कोरोना से जुड़े सभी नियमों का पालन हो रहा है।

By Pankaj DwivediEdited By: Publish:Thu, 16 Jul 2020 08:33 PM (IST) Updated:Thu, 16 Jul 2020 08:33 PM (IST)
Corona Guidelines: होटल-धार्मिक संस्था प्रमुखों को देना होगा सर्टिफिकेट, वीडियो रिकॉर्ड भी करनी होगी
Corona Guidelines: होटल-धार्मिक संस्था प्रमुखों को देना होगा सर्टिफिकेट, वीडियो रिकॉर्ड भी करनी होगी

जालंधर, जेएनएन। होटल, ढाबे, मैरिज पैलेस, धार्मिक स्थलों आदि जगहों पर कोरोना से बचाव की सावधानियों का उल्लंघन होने पर प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने वीरवार शाम को यह आदेश जारी किए। अब जिले के सभी होटल, मैरिज पैलेस, बेंक्वेट हॉल, ढ़ाबे, अहाते आदि के मालिकों के साथ धार्मिक संगठनों व प्रबंधक कमेटियों को उनके यहां होने वाले कार्यक्रमों के बारे में पुलिस को एक सर्टिफिकेट देना होगा। इसमें वे बताएंगे कि उनके यहां कोरोना वायरस यानि कोविड-19 से बचाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय व पंजाब सरकार की हिदायतों और सेहत प्रोटोकॉल की पूरी तरह पालन किया जा रहा है। इसके अलावा इन जगहों पर चलने वाले कार्यक्रमों की सीसीटीवी फुटेज व वीडियो रिकॉर्डिंग रखनी होगी। उन्होंने आदेश को लागू कराने के लिए पुलिस कमिश्नर, एसएसपी और सभी एसडीएम को जिम्मेदारी सौंपी है।

तय होगी जिम्मेदारी, कार्रवाई संभव

जिला मजिस्ट्रेट के इस आदेश के बाद अब होटल, मैरिज पैलेस समेत धार्मिक स्थल प्रबंधकों व संगठनों की जिम्मेदारी तय हो जाएगी। अब वो वहां आने वाले लोगों पर जिम्मेदारी नहीं डाल सकते कि उन्होंने कोरोना से बचाव की सावधानियों का पालन नहीं किया। इसे लागू कराना अब प्रबंधकों की जिम्मेदारी होगी। कोरोना से बचाव की सावधानियों में सैनिटाइजर के साथ सबसे अहम शारीरिक दूरी का पालन करना है। इसके अलावा कई जगहों पर कार्यक्रम के दौरान मास्क नहीं पहना जा रहा। इसमें भी प्रबंधकों की जवाबदेही तय होगी। ऐसे में अगर सर्टिफिकेट देने के बावजूद पालन नहीं होता तो फिर जिला मजिस्ट्रेट के आदेशों के उल्लंघन के साथ एपिडेमिक एक्ट व डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई यानि केस दर्ज करना भी अब संभव हो जाएगा।

भीड़ को इकट्ठा होने से रोकने को संयुक्त टीमें

अनलॉक टू के दौरान दी गई छूट का दुरुपयोग होते देख अब प्रशासन ने संयुक्त टीमें गठित कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट घनश्याम थोरी ने वीरवार देर शाम आदेश जारी करते हुए कहा कि जिले में सामाजिक भीड़ या दूसरे लोगों के इकट्ठा होने के संबंध में जारी हिदायतों को लागू कराने का जिम्मा उस एरिया के एसडीएम व एसीपी या डीएसपी की होगी। इन अधिकारियों को आदेश दिए गए हैं कि वो अपनी सब डिवीजन में थाना स्तर पर सिविल व पुलिस अधिकारियों की टीमें बनाकर जिला मजिस्ट्रेट दफ्तर को भेजें।

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