सूर्या एनक्लेव में इन्हांसमेंट राशि का आधा ब्याज सभी सालों के लिए माफ
इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर ने सूर्या एनक्लेव के प्लाट होल्डर्स की इन्हांसमेंट राशि पर लगे ब्याज को आधा माफ करने का निर्णय लिया है।
जागरण संवाददाता, जालंधर : इंप्रूवमेंट ट्रस्ट जालंधर ने सूर्या एनक्लेव के प्लाट होल्डर्स की इन्हांसमेंट राशि पर लगे ब्याज को आधा माफ करने का निर्णय लिया है। पंजाब सरकार ने इसकी नोटिफिकेशन जारी की थी लेकिन यह दुविधा बनी हुई थी कि आधा ब्याज कितने साल का माफ करना है। ट्रस्ट के चेयरमैन दलजीत सिंह आहलूवालिया ने हाई कोर्ट और स्थानीय अदालत के वकीलों से चर्चा करने के बाद यह निर्णय लिया है कि जबसे सूर्या एनक्लेव में जिस वर्ष से इन्हांसमेंट लागू हुआ है तब से ही आधा ब्याज माफ होगा। इससे लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। चेयरमैन आहलुवालिया ने वकीलों और सूर्या एनक्लेव की वेलफेयर सोसायटियों के प्रतिनिधियों के साथ मीटिग में इस पर लंबी चर्चा की है। कानूनी माहिर एडवोकेट काका सोढ़ी, दीपक सिडाना की राय के बाद चेयरमैन ने सभी सालों के लिए आधा ब्याज माफ करने की घोषणा की। ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने जो फैसला लिया है उस पर पूरा अमल होगा और लोगों को राहत दी जाएगी। सूर्या एनक्लेव डेवलपमेंट कमेटी के अध्यक्ष मुकेश वर्मा, एडवाइजर नरेश मित्तल, लीगल एडवाइजर समीर भाटिया भी इस मीटिग में मौजूद रहे और घोषणा का स्वागत किया है। ट्रस्ट के चेयरमैन ने कहा कि अब उम्मीद है कि लोग जल्दी ही इन्हांसमेंट राशि जमा करवा कर लाभ लेंगे। इससे इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी।