होशियारपुर की अदालत में पेश हुए पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, अकाली दल के दोहरे संविधान का मामला

अदालत ने अकाली दल के दोहरे संविधान के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था। समन रद करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई थी।

By Vinay KumarEdited By: Publish:Wed, 08 Sep 2021 12:55 PM (IST) Updated:Wed, 08 Sep 2021 12:55 PM (IST)
होशियारपुर की अदालत में पेश हुए पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, अकाली दल के दोहरे संविधान का मामला
पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल होशियारपुर की अदालत में पेश हुए।

जागरण संवाददाता, होशियारपुर। अकाली दल के दोहरे संविधान के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट द्वारा दिए गए झटके के बाद बुधवार को पूर्व डिप्टी सीएम होशियारपुर की अदालत में पेश हुए। अदालत ने अकाली दल के दोहरे संविधान के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर सिंह बादल और पूर्व मंत्री दलजीत सिंह चीमा को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया था। समन रद करने के लिए हाईकोर्ट में गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोर्ट ने समन के आदेश रद करने से इंकार कर दिया था। आदेशों का पालन करते हुए पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल, दलजीत सिंह चीमा अदालत में पेश हुए।

पुलिस ने सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए थे। बता दें, बलवंत सिंह खेड़ा नामक एक व्यक्ति ने होशियारपुर की जिला अदालत में वर्ष 2009 में अकाली दल के दोहरे संविधान के खिलाफ शिकायत की थी। इसी मामले में होशियारपुर जिला अदालत ने चार नवंबर 2019 को प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल और दलजीत सिंह चीमा को समन जारी कर अदालत में पेश होने के आदेश दे दिए थे। तीनों ने समन के इन आदेशों को हाई कोर्ट में चुनौती देते हुए कहा था कि शिकायतकर्ता ने इस शिकायत से पहले 2007 में सुप्रीम कोर्ट में शिकायत दर्ज करवाई थी, जो खारिज कर दी गई।

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