फाजिल्का के डीसी ने कोरोना को लेकर 30 सितंबर तक बढ़ाई पाबंदियां, कहा- बाहर से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी

फाजिल्का के डीसी अरविंद पाल सिंह संधू ने कोविड कारण जिले में लागू पाबंदियों को बढ़ा दिया है। जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों अनुसार अंदरूनी स्थानों पर 150 और खुले स्थानों पर 300 से अधिक लोगों के भीड़ करने पर रोक लागू रहेगी।

By Vinay KumarEdited By: Publish:Sat, 18 Sep 2021 03:42 PM (IST) Updated:Sat, 18 Sep 2021 03:42 PM (IST)
फाजिल्का के डीसी ने कोरोना को लेकर 30 सितंबर तक बढ़ाई पाबंदियां, कहा- बाहर से आने वालों के लिए कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट जरूरी
फाजिल्क के डीसी ने कोरोना को लेकर पाबंदियों को बढ़ा दिया है।

संवाद सहयोगी, फाजिल्का। जिला मैजिस्ट्रेट अरविंद पाल सिंह संधू ने कोविड कारण जिले में लागू पाबंदियों को 30 सितंबर 2021 तक बढ़ा दिया है। उनके द्वारा जारी आदेशों अनुसार पंजाब में आने वाले लोगों को अपने पूरी तरह वैक्सीनेटड होने का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा या उनको आरटीपीसीआर टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट देनी पड़ेगी। यदि कोई इस के बिना में आएगा तो उसका जरूरी तौर पर रैपिड टेस्ट किया जाएगा। इसी तरह हवाई यात्रा करके आने वालों के लिए भी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट देना जरूरी किया गया है। इस तरह जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशों अनुसार अंदरूनी स्थानों पर 150 और खुले स्थानों पर 300 से अधिक लोगों के भीड़ करने पर रोक लागू रहेगी। यह भीड़ भी इस शर्त पर की जा सकेगी कि संबंधित जगह की समर्थता से 50 प्रतिशत से अधिक भीड़ न हो। ऐसे कार्यक्रमों में कलाकारों की पेशकारी की आज्ञा होगी, लेकिन उनके द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी जरूरी होगी।

सिनेमा हाल, रेस्टोरेंट, स्पा, स्विमिंग पुल, कोचिंग सेंटर, स्पोट्र्स कांप्लेक्स, जिम, माल, म्यूजियम, चिड़िया घर आदि को 50 प्रतिशत की समर्थता के साथ खोलने की आज्ञा होगी और इनका स्टाफ पूरी तरह वैक्सीनेटड हो। स्विमिंग पूल, स्पोर्ट और जिम सुविधाओं का प्रयोग करने वाले सभी लोग 18 साल से बड़ी उम्र के होने चाहिए और उन्होंने वैक्सीन की कम से कम एक डोज जरूर ले ली हो। इन स्थानों पर कोविड प्रोटोकॉल की सख्ती के साथ पालना करनी यकीनी बनानी है।

कालेज, कोचिंग सेंटर और उच्च शिक्षा वाले सभी संस्थान खोलने की आज्ञा होगी। लेकिन पूरी तरह वैक्सीनेटेड या कोविड से पूरी तरह ठीक हो चुके अध्यापक, नान टीचिंग स्टाफ और विद्यार्थियों को ही उपस्थित होने की आज्ञा होगी। विद्यार्थियों को आनलाइन पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए। स्कूल इस शर्त पर खोलने की आज्ञा दी गई है कि पूरी तरह वैक्सीनेटड या पूरी तरह कोविड से ठीक हो चुके अध्यापक और नान टीचिंग स्टाफ ही स्कूल आ सकेंगे। विद्यार्थियों को आनलाइन पढ़ाई का विकल्प उपलब्ध रहना चाहिए। इन आदेशों का उल्लं’घन करने पर सख्त कार्रवाई होगी।

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