जालंधर के बर्ल्टन पार्क में बनेगा पटाखों का बाजार, जिला प्रशासन ने विदेशी उत्पादाें की बिक्री पर लगाई रोक
एसोसिएशन के स्तर पर फैसला लिया गया है कि थोक विक्रेता केवल दुकानदारों को ही रियायती दरों पर माल की बिक्री करेंगे। इसके साथ ही घरेलू ग्राहकों को रिटेल के दामों के मुताबिक ही बिक्री की जाएगी। पार्क में अस्थाई दुकानें तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है।
जालंधर, जेएनएन। दीपावली को लेकर जिला प्रशासन की ओर से पटाखों की बिक्री के लिए ड्रा निकालने करने के बाद बर्ल्टन पार्क में दुकानें लगाने की तैयारी शुरू हो गई है। शुक्रवार को बर्ल्टन पार्क में बनने वाली अस्थाई दुकानों के ढांचे तैयार किए गए। नवंबर के प्रथम सप्ताह में अस्थाई दुकानें तैयार करने का काम पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद यहां लाइसेंस प्राप्त करने वाले पटाखा विक्रेता अपने माल की बिक्री करेंगे।
दो भागों में होगी पटाखों की बिक्री
बर्ल्टन पार्क में तैयार की गई अस्थायी दुकानों पर दो भागों में पटाखों की बिक्री की जाएगी। इसमें एक भाग थोक विक्रेता और दूसरा रिटेल विक्रेताओं का होगा। बताया जा रहा है कि एसोसिएशन के स्तर पर फैसला लिया गया है कि थोक विक्रेता केवल दुकानदारों को ही रियायती दरों पर माल की बिक्री करेंगे। इसके साथ ही घरेलू ग्राहकों को रिटेल के दामों के मुताबिक ही बिक्री की जाएगी।
पहले सप्ताह में शुरू होगा कारोबार
बर्ल्टन पार्क में अस्थाई दुकानें तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। यहां तड़के से लेकर देर रात तक दुकानों का निर्माण किया जा रहा है। दुकानें तैयार करने का काम नवंबर के प्रथम सप्ताह तक पूरा कर लिया जाएगा। इसके बाद साथ ही यहां कारोबार भी शुरू कर दिया जाएगा।
इस बार विदेशी पटाखों पर रोक
जिले में इस बार विदेशी पटाखों की बिक्री नहीं हो सकेगी। डीसी घनश्याम थोरी ने विदेशी पटाखों की बिक्री पर रोक के आदेश जारी किए हैं। उद्योग व वाणिज्य विभाग की तरफ से जारी निर्देशों के मुताबिक पूरे देश भर में विदेशी पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। इसके साथ ही शहर के तंग व रिहाइशी इलाकों में पटाखों के भंडारण व बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है।
इलाका थाना प्रभारी करेंगे जागरूक
डीसी घनश्याम थोरी ने बताया कि तंग इलाकों में पटाखों के भंडारण व बिक्री के अलावा विदेशी पटाखों की बिक्री न करने को लेकर शहर के सभी थाना प्रभारी जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा कि ऐसा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान तय किया गया है।