पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे और कारिदों की पुलिस वेरीफिकेशन के आदेश

डीसीपी बलकार सिंह ने शहर की सभी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 03 Jul 2020 01:24 AM (IST) Updated:Fri, 03 Jul 2020 01:24 AM (IST)
पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे और कारिदों की पुलिस वेरीफिकेशन के आदेश
पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे और कारिदों की पुलिस वेरीफिकेशन के आदेश

जासं, जालंधर

डीसीपी बलकार सिंह ने शहर की सभी पार्किंग में सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। धारा 144 के तहत रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक जगहों, अस्पतालों, भीड़ वाले बाजारों और अन्य पार्किंग वाली जगहों के साथ कांप्लेक्सों के अंदर व बाहर के लिए यह आदेश दिए गए हैं। उन्हें कहा गया है कि बिना सीसीटीवी के यह पार्किंग नहीं चल सकेंगी। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे इस तरह से लगाए जाएं कि पार्किंग के अंदर-बाहर आने वाले वाहन की नंबर प्लेट और उसे चलाने वाले का चेहरा उसमें साफ दिखे। सीसीटीवी कैमरे की 45 दिन की रिकॉर्डिंग तैयार कर पुलिस कमिश्नर दफ्तर में उपलब्ध कराई जाए। अगर किसी ने एक दिन के लिए वाहन खड़ा करना है तो रजिस्टर में उसका पूरा ब्यौरा रखा जाए। इसमें वाहन मालिक का नाम, पता, मोबाइल नंबर, वाहन, आरसी नंबर, चेसिस नंबर, इंजन नंबर व वाहन पार्क करने व वापस लेने की तिथि भी दर्ज करनी होगी। अगर एक दिन से ज्यादा वाहन खड़ा करना हो तो गाड़ी की आरसी व ड्राइविग लाइसेंस की कॉपी लेकर रिकॉर्ड रखा जाए। इसके अलावा पार्किंग में काम करने वाले कारिदों की भी नजदीकी थाने में पुलिस वेरीफिकेशन करवाई जाए। इसके साथ ही सभी मैरिज पैलेस, बैंक्वेट हॉल, होटल आदि में भी सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है।

एक अन्य आदेश में उन्होंने शहर में बेसबॉल, तेज व नुकीला हथियार समेत कोई जानलेवा हथियार गाड़ी में लेकर चलने पर पाबंदी लगा दी है। वहीं, जुलूस निकालने, जुलूस में हथियार लेकर चलने, पांच या पांच से ज्यादा लोगों के जमा होने और किसी तरह की नारेबाजी पर भी पाबंदी लगा दी गई है।

गांवों में उन्होंने रात आठ बजे से सुबह पांच बजे तक ठीकरी पहरा लगाने के आदेश दिए हैं। जो ठीकरी पहरे लगाएंगे, उनकी सूची भी इलाके के एसएचओ को देनी जरूरी होगी।

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