जालंधर में डीसी थोरी ने कहा, अब एसएमएस या ई-मेल से भेजे जाएंगे रेवेन्यू मामलों के समन
जालंधर में डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि पंजाब लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) एक्ट 2020 की संशोधन के बाद डिजिटल माध्यम से समन पहुंचाने की नई सेवा लागू की जाएगी। इसकी मदद से न केवल मामलों का निपटारा तेज होगा बल्कि पेंडेंसी भी जल्द खत्म होगी।
जालंधर, जेएनएन। रेवेन्यू मामलों का जल्द निपटारा यकीनी बनाने के लिए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने शुक्रवार को कहा कि इनसे संबंधित समन जल्द एसएमएस, ईमेल या वट्सएप से भेजे जाएंगे। वित्त कमिश्नर (राजस्व) विश्वजीत खन्ना की अध्यक्षता में हुई वीडियो कांफ्रेंसिंग में भाग लेते हुए डिप्टी कमिश्नर घनश्याम थोरी ने कहा कि पंजाब लैंड रेवेन्यू (अमेंडमेंट) एक्ट, 2020 की संशोधन के बाद डिजिटल माध्यम से समन पहुंचाने की नई सेवा लागू की जाएगी।
उन्होंने कहा कि इस सेवा की मदद से न केवल मामलों का निपटारा तेज होगा, बल्कि पेंडेंसी भी जल्द खत्म होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि डिजिटल माध्यम से समन भेजने के बाद अधिकारी इसका रिकार्ड फिजिकल तौर पर रखेंगे। डीसी थोरी ने बताया कि रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट व्यवस्था (आरसीएमएस) को प्रभावशाली ढंग से लागू किया जा रहा है। इसे नेशनल इंफार्मेटिक्स सेंटर (एनआईसी) ने रेवेन्यू केसों की निगरानी और प्रबंधन के लिए तैयार किया है।
उन्होंने कहा कि जमीन की हदबंदी और सर्टिफिकेट की आनलाइन सेवाएं भी आरसीएमएस के जरिये शुरू की गई हैं। आवेदकों को हदबंदी के लिए आनलाइन अर्जी देनी पड़ेगी। इस पोर्टल से भुगतान भी प्राप्त किए जा रहे हैं। यदि आवेदक किसी कारण आनलाइन अर्जी नहीं दे सकता है तो वह फर्द केंद्र या सेवा केंद्र जाकर अर्जी दाख़िल कर सकता है। उन्होंने कहा कि आरसीएमएस विशेष तौर पर सभी रेवेन्यू अदालतों के लिए तैयार किया गया है, जिसमें वित्त कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर, डायरेक्टर लैंड रिकार्डस, डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार की अदालतें शामिल हैं।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि अंतरिम आदेशों, अंतिम निर्णयों और अन्य सभी मामलों से संबंधित दस्तावेज इस प्रणाली से अपलोड किए जा सकते हैं। लोगों को यहां हर तरह की जानकारी भी उपलब्ध होगी। इस अवसर पर एडीसी जसबीर सिंह, एसडीएम राहुल सिंधु, गौतम जैन, संजीव कुमार शर्मा, डा. विनीत कुमार, डा. जय इंद्र सिंह और डीआरओ जशनजीत सिंह मौजूद थे।