गलत साइज का जूता देने पर प्यूमा के खिलाफ दी शिकायत खारिज

जूतों का सही साइज न होने पर प्यूमा कंपनी के खिलाफ की शिकायत को जिला कंज्यूमर फोरम ने खारिज कर दिया।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 29 Jan 2020 02:03 AM (IST) Updated:Wed, 29 Jan 2020 02:03 AM (IST)
गलत साइज का जूता देने पर प्यूमा के खिलाफ दी शिकायत खारिज
गलत साइज का जूता देने पर प्यूमा के खिलाफ दी शिकायत खारिज

जागरण संवाददाता, जालंधर

जूतों का सही साइज न होने पर प्यूमा कंपनी के खिलाफ की शिकायत को जिला कंज्यूमर फोरम ने खारिज कर दिया। फोरम ने कहा कि आम तौर पर व्यक्ति जूतों का साइज देखकर ही खरीदता है। इसमें यह बात भरोसे योग्य नहीं है कि शिकायत करने वाले को गलत साइज का जूता दे दिया गया।

बलविदर सिंह निवासी मानवता नगर, होशियारपुर ने प्यूमा कंपनी के खिलाफ शिकायत दी थी कि उन्होंने व्यक्तिगत इस्तेमाल के लिए प्यूमा कंपनी की दो टी-शर्ट व एक जोड़ी जूता खरीदा था। जिसका 3118.82 रुपये का बिल अदा किया। खरीदारी के वक्त सेल्जमैन ने उन्हें भरोसा दिया कि जूते उन पर फिट आएंगे और इंडोर-आउटडोर दोनों जगह वो इन्हें पहन सकते हैं। उन्होंने जूते खरीद लिए। हालांकि उनका साइज बाद में सही नहीं निकला और उन्हें यह भी पता चला कि यह क्रिकेट वाले जूते हैं। इसके बारे में उन्हें पहले नहीं बताया गया। वो वापस कंपनी के पास पहुंचे तो उन्होंने जूते बदलने या रिफंड करने से इन्कार कर दिया। फोरम ने कंपनी को नोटिस निकाला लेकिन प्यूमा कंपनी सुनवाई में नहीं आई।

इसके बाद फोरम ने फैसले में कहा कि अगर जूतों में कोई छुपा डिफेक्ट होता तो कंपनी को जिम्मेदार बनाया जा सकता था लेकिन मामला सिर्फ जूतों के साइज का है। फोरम ने कहा कि शिकायतकर्ता की यह बात भी स्वीकार नहीं की जा सकती कि जूता उनके साइज का नहीं था क्योंकि जब भी कोई जूता लेता है तो उसका साइज देखकर ही लेता है। शिकायतकर्ता को खरीदारी के वक्त जूतों का साइज देखना चाहिए था। इसके आधार पर फोरम ने शिकायत को खारिज कर दिया।

chat bot
आपका साथी