कासा ने कहा- पंजाब में स्कूल बदलने के लिए ट्रांसफर सर्टिफिकेट जरूरी, हाईकोर्ट ने दिए आदेश
कंफेडरेशन आफ स्कूल्स एंड कालेजिस आफ पंजाब और सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एसोसिएशन (कासा) के अध्यक्ष अनिल चोपड़ा की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों प्रति अपना रवैया बदले। कासा के सदस्यों ने हाईकोर्ट के फैसले को भी सराहा है।
जालंधर, जेएनएन। कंफेडरेशन आफ स्कूल्स एंड कालेजिस आफ पंजाब और सीबीएसई एफिलिएटेड स्कूल्स एसोसिएशन (कासा) के अध्यक्ष अनिल चोपड़ा की अध्यक्षता में वर्चुअल मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि सरकार प्राइवेट स्कूलों प्रति अपना रवैया बदले। पहले सरकार ने फैसला जारी किया कि स्कूलों में केवल एनसीईआरटी और सीआइएससीई बुक्स ही लगा सकते हैं, जिसके खिलाफ स्कूलों को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटना पड़ा था। कोर्ट ने पंजाब सरकार के फैसले को खारिज कर सिलेबस पूरा करती बुक्स नान एनसीईआरटी और सीआईएससीई से भी छात्रों पढ़ने की अनुमति दी थी। हाल ही में पंजाब सरकार द्वारा दिए गए फैसले कि छात्र बिना स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट (टीसी) के स्कूल बदल सकते हैं, उस पर भी माननीय पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है? और टीसी अनिवार्य कर दिया है।
कासा के सदस्यों ने हाईकोर्ट के इस फैसले को सराहा है। उन्होंने पंजाब सरकार से बार-बार स्कूलों के प्रति इस प्रकार के फैसले ना देने की अपील की। सरकार स्कूलों के प्रति नकरात्मक रवैया दिखा रही है? और इस प्रकार के फैसलों से अभिभावकों और स्कूलों के संबंधों को खराब कर रहे हैं। सभी मेंबर्स ने पंजाब सरकार से सवाल किया कि जो छात्रों को हाईटेक एफिलिएटेड स्कूलों से बिना ट्रांसफर सर्टिफिकेट के सरकारी स्कूलों में दाखिला दिया गया है। उन छात्रों का भविष्य क्या होगा। क्योंकि छात्रों की पिछली परफार्मेंस देखे बिना कैसे पता करेंगे कि छात्रों को कैसे बेहतर पढ़ाना है। इसमें उपाध्यक्ष जोध राज गुप्ता, नरोत्तम सिंह, जनरल सेक्रेटरी डा. अनूप बोरी, संयुक्त सचिव संजीव मड़िया, तरविंदर सिंह राजू, राजेश मेयर, विपिन शर्मा, संजीव चोपड़ा आदि थे।