झगड़े के मामले में तीन लोगों को चार साल कैद
मोहल्ला लाभ नगर में हुई लड़ाई में तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कम एसीजे (एसडी ) पुष्पा रानी की अदालत ने चार-चार वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
संवाद सहयोगी, होशियारपुर : मोहल्ला लाभ नगर में हुई लड़ाई में तीन आरोपितों को दोषी करार देते हुए चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कम एसीजे (एसडी ) पुष्पा रानी की अदालत ने चार-चार वर्ष कैद और दस-दस हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। हर्जाना न देने पर एक महीना अतिरिक्त सजा काटनी होगी। तीनों की पहचान रघुवीर सिंह उर्फ टोनी, रेशम सिंह और विजय कुमार वासी लाभ नगर थाना माडल टाउन के रूप में हुई है। पुलिस को दिए बयान में सुरजीत कौर वासी लाभ नगर ने बताया था कि 29 सितंबर को मोहल्ले में उक्त दोषियों ने घर के आगे खड़ी रेहड़ी में टेंपो मारकर नुकसान पहुंचाया तो उसने अपने लड़के और पति समेत इसका विरोध किया था। इसके बाद शराब के नशे में डूबे तीनों आरोपितों ने उसके कपड़े फाड़ दिए और अश्लील हरकतें करके मारपीट की। जब उसे सिविल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया तो तीनों ने दोबारा जानलेवा हमला करके गंभीर घायल कर दिया था। पुलिस ने शिकायतकर्ता सुरजीत कौर पत्नी सुखविदर सिंह वासी लाभ नगर (होशियारपुर ) के बयान पर तीनों के खिलाफ मामला दर्ज कर अदातल में पेश किया था।
73 बोतल अवैध शराब के साथ काबू
संवाद सहयोगी, गढ़शंकर : पुलिस ने व्यक्ति को 73 बोतल अवैध शराब के साथ गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। एसएचओ गढ़शंकर इकबाल सिंह ने बताया कि संदीप कुमार उर्फ ज्योति वासी डल्लेवाल थाना गढ़शंकर बाहरी इलाकों से शराब लाकर बेचता है। इसके चलते उसके घर में एएसआइ कौशल चंद्र ने छापेमारी की तो 73 बोतल शराब बरामद की गई।