सप्ताह में रोटेशन से खुलेंगी दुकानें

कोरोना से दो-दो हाथ करने के लिए सप्ताह में रोटेशन से दुकानें खुलेंगी। जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने आदेश जारी करके साफ कर दिया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी और कौन-कौन से व्यापारिक संस्थान सप्ताह में हर दिन खुलेंगे।

By JagranEdited By: Publish:Fri, 07 May 2021 06:35 PM (IST) Updated:Sat, 08 May 2021 06:30 AM (IST)
सप्ताह में रोटेशन से खुलेंगी दुकानें
सप्ताह में रोटेशन से खुलेंगी दुकानें

जागरण संवाददाता, होशियारपुर : कोरोना से दो-दो हाथ करने के लिए सप्ताह में रोटेशन से दुकानें खुलेंगी। जिला मजिस्ट्रेट अपनीत रियात ने आदेश जारी करके साफ कर दिया है कि कौन सी दुकानें किस दिन खुलेंगी और कौन-कौन से व्यापारिक संस्थान सप्ताह में हर दिन खुलेंगे। जिले के सभी एसडीएम व डीएसपी को आदेशों को सख्ती से लागू करने की हिदायत है। इस दिन, इतने समय तक इन्हें छूट

सुबह 5 से 9 बजे तक दूध बेचने वाली दुकानें, सब्जी व फल मंडी, मिठाई की दुकानें, हलवाइयों, आटा चक्कियों, अंडे, पोलट्री, मीट, मछली, पशुओं का चारा। दूध वाले एक स्थान पर खड़े होकर नहीं, घर-घर जाकर दूध बेच सकते हैं। गारमेंटस, कपड़े की दुकान, हैंडलूम, जूते, ज्वेलरी, टेलर, ड्राई क्लीनर सोमवार को सुबह 11 से सांय 5 बजे तक दुकान खोल सकते हैं। किरयाने की दुकानें अब मंगलवार व शुक्रवार सुबह 11 से सांय 5 बजे तक खुलेंगी। कृषि मशीनरी, बीज, खादों की दुकानें मंगलवार सुबह 11 से सांय 5 बजे तक, इलेक्ट्रानिक्स, इलेक्ट्रीकल, कंप्यूटर की दुकानें बुधवार व वीरवार सुबह 11 से सांय 5 बजे तक, आप्टीकल, स्टेशनरी व किताबों की दुकानें बुधवार सुबह 11 से सांय 5 बजे तक, क्राकरी, फर्नीचर, फोटोग्राफर की दुकानें वीरवार सुबह 11 से सांय 5 बजे तक, कंस्ट्रक्शन मटीरियल, सीमेंट, हार्डवेयर, पेंट, प्लाइवुड, सैनेटरी शाप शुक्रवार सुबह 11 से सांय 5 बजे तक खुलेंगी। ई कामर्स होम डिलीवरी सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से सांय 5 बजे तक की जा सकती है।

इनके लिए को कोई पाबंदी नहीं

केमिस्ट, अस्पताल, क्लीनिक, डायगनोस्टिक सेंटर, मेडिकल लेबोरेट्री, वैटनरी क्लीनिक, इंडस्ट्रीयल यूनिट्स, एलपीजी, पेट्रोल पंप। बागवानी, पशु पालन, पोलट्री उत्पाद, बीज, तेल, चीनी, अनाज की सभी होलसेल मूवमेंट। होलसेलर्स को माल की मूवमेंट के अलावा गोदामों में थोक में माल लोडिग व अनलोडिग। ड्यूटी के दौरान केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों, प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी का स्टाफ। सभी बैंक, एटीएम व वित्तिय संस्थान खुले रहेंगे। इनके संस्थान की ओर से जारी पहचान पत्र क‌र्फ्यू पास माना जाएगा। शहरों व गांवों में कंस्ट्रक्शन गतिविधियों के अलावा परिवहन को छूट रहेगी।

ये पूर्णतया बंद रहेंगे

बार, सिनेमा हाल, जिम व स्पा, स्वीमिग पुल व अन्य खेल गतिविधियां, सैलून व पार्लर, स्कूल, कालेज व कोचिग सेंटर, साप्ताहिक बाजार, राजनीतिक, सामाजिक व सांस्कृतिक एकत्रितकरण, सरकारी कार्यक्रम, उद्घाटन व नींव पत्थर रखने के कार्यक्रम पर पाबंदी रहेगी।

सभी तरह की परीक्षाएं स्थगित

सरकारी स्कूलों का टीचिग व नान टीचिग स्टाफ जोकि कोविड ड्यूटी में लगा है वह अपनी ड्यूटी करेगा। मेडिकल व नर्सिंग कालेज खुले रहेंगे और भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी गई हैं।

यहां पचास फीसद स्टाफ के साथ काम

टेलिकाम आपरेटर्स, बैंक (50 प्रतिशत स्टाफ के साथ), आटोमोबाइल रिपेयर शाप, शराब के ठेकों को सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से सांय 5 बजे तक खोलने की आज्ञा होगी।

खाद्य पदार्थों की सिर्फ होम डिलीवरी

होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, कैफेटेरिया व भोजनालय (बिठाकर खाना नहीं खिला सकते सिर्फ होम डिलीवरी व टेकअवे) सोमवार से शुक्रवार सुबह 11 से रात 9 बजे तक।

इस तरह से क‌र्फ्यू जारी रहेगा

रोजाना नाइट क‌र्फ्यू सांय 6 से सुबह 5 बजे तक व साप्ताहिक क‌र्फ्यू शुक्रवार सांय 6 से सोमवार सुबह 5 बजे तक होगा। क‌र्फ्यू के दौरान मेडिकल इमरजेंसी के अलावा वाहनों की मूवमेंट बंद रहेगी।

आदेश के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई

आदेशों का उल्लंघन करने पर आयोजकों, शामिल होने वालों, आयोजन स्थल के मालिक, टेंट हाउस के खिलाफ डीएमए व महामारी एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। आयोजन स्थल को तीन महीने के लिए सील कर दिया जाएगा। वे व्यक्ति जो कहीं भी बड़े धार्मिक, राजनीतिक व सामाजिक एकत्रितकरण में शामिल हुए हैं, को घर वापसी पर प्रोटोकाल के अनुसार पांच दिन के लिए घर में एकांतवास में रहना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति जिला होशियारपुर की सीमा के अंदर हवाई, रेल या सड़क रास्ते से केवल 72 घंटे पुरानी कोविड टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट या वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट (जिसे दो सप्ताह पहले कम से कम एक डोज लगी हो) दिखाकर ही दाखिल हो सकेगा।

इनका भी सख्ती से होगा पालन

चौपहिया वाहनों जैसे कि कार, टैक्सी में दो से ज्यादा लोगों के जाने-आने की आज्ञा नहीं है परंतु मरीज को अस्पताल ले जाने-आने के समय छूट रहेगी। मोटरसाइकिल या स्कूटर पर एक से अधिक व्यक्ति सफर नहीं कर सकेंगे। यदि दोनों व्यक्ति एक परिवार से संबंधित है व एक घर में रहते हैं तो यह पाबंदी लागू नहीं होगी। विवाह व अंतिम संस्कार सहित कहीं भी 10 से अधिक लोगों के एकत्रितकरण की आज्ञा नहीं है।

chat bot
आपका साथी