पुलिस और सेहत विभाग की कारगुजारी पर लगा सवालिया निशान, हाईकोर्ट ने मांगा आईजी से दो नवंबर तक जवाब

24 मई 2021 को ड्यूटी पर हाजिरी लगाने के बाद घर जाकर माता-पिता के साथ अपनी पत्नी का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने वाले पति पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न करने के मामले में हाइकोर्ट ने आईजी को नोटिस भेजा है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 27 Oct 2021 10:07 PM (IST) Updated:Wed, 27 Oct 2021 10:07 PM (IST)
पुलिस और सेहत विभाग की कारगुजारी पर लगा सवालिया निशान, हाईकोर्ट ने मांगा आईजी से दो नवंबर तक जवाब
पुलिस और सेहत विभाग की कारगुजारी पर लगा सवालिया निशान, हाईकोर्ट ने मांगा आईजी से दो नवंबर तक जवाब

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : 24 मई 2021 को ड्यूटी पर हाजिरी लगाने के बाद घर जाकर माता-पिता के साथ अपनी पत्नी का गला दबाकर जान से मारने की कोशिश करने वाले पति पर पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई न करने तथा सरकारी अस्पताल होशियारपुर की तरफ से पीड़िता का इलाज करने के स्थान पर उसे जलील करके ईएसआई अस्पताल भेजने और उसके बाद फाईल पर गलत चोटों के निशान लगा कर अमृतसर रैफर कर देने के मामले में पीड़िता द्वारा हाईकोर्ट में याचिका डाली गई थी। जिसपर अदालत की तरफ से उक्त मामले की बरीकी से पड़ताल करने पर आईजी जालंधर रेंज को संबंधित थाना और पुलिस की तरफ से उक्त मामले में की गई कार्रवाई की सारी लिखित रिपोर्ट एफीडेविट के साथ दो नवंबर तक अदालत में पेश करने के आदेश जारी कर दिए है। क्या है मामला

बुधवार को जिला कचहरी में अपने वकील सर्बजीत सिंह भूंगा के चैंबर में घटना की जानकारी देते हुए पीड़िता गुरप्रीत कौर(24-25)निवासी बसी ख्वाजू गली नंबर दस ने बताया कि उसकी शादी सात दिसंबर 2020 को रविदर सिंह के साथ हुई थी और उसके परिवार ने शादी में करीब दस लाख रुपये खर्च किए थे।वह खुद एसएससी आईटी कंप्यूटर साईंस तक पढ़ी है। उसका पति सरकारी नौकरी करता है। शादी के चार महीने बाद ही उसका पति दहेज के रुप में कार की मांग करने लगा। यहां से शुरु हुए उस पर अत्याचार

24 मई 2021को उसका पति रविदर सिंह सुबह घर से ड्यूटी पर चला गया और कुछ ही देर में घर आ गया और आते ही उसके साथ मारपीट करने लगा। उसी समय उसकी सास और ससुर भी मौके पर पहुंच गए और वह उसे बचाने की जगह मारपीट करने लगे और उसके पति ने गले में चुनरी डाल कर उसे जान से मारने की कोशिश की जिस पर वह किसी प्रकर अपनी जान बचा कर वहां से भाग निकली और अपने भाई को फोन पर सूचित कर दिया। वह अपने भाई के साथ सरकारी अस्पताल पहुंची थी कि उसका पति मौके पर पहुंच गया और उसने डाक्टरों से मुलाकात करके उन्हों दाखिल ही नही होने दिया। वह किसी प्रकार इएसआई अस्पताल में भर्ती हो गई। और अगले 15 दिन तक इएसआई में ही दाखिल रही। 26मई को उसके पति सास और ससुर पर थाना सदर में मारने की कोशिश के साथ अन्य धाराओं के चलते मामला दर्ज कर लिया गया था। पुलिस बना रही थी राजीनामे के लिए दवाब

इसी बीच आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज होने के बाद भी पुलिस कोई कार्रवाई नही कर रही थी और डीएसपी (सिटी) तो एक ही बात कह रहे थे कि कुछ हुआ नही है सब कुछ एक कहानी है। जिसके चलते आरोपियों ने अपने उपर चोट लगा कर मामले को उलझाने की कोशिश की थी जिसमें वह सफल नहीं हो पाए। सास ससुर की जमानत अदालत ने की खरिज

उसकी सास और ससुर ने सैशन कोर्ट में जमानत लगाई थी जिसको अदालत ने खारिज कर दिया था। उसी समय एडवोकेट सर्बजीत सिंह ने पीड़िता की सारी वीडियों न्यायाधीश हाईकोर्ट जसप्रीत सिंह को दिखाई जिस पर अदालत ने पीड़िता के गले पर लगे निशान देखते हुए पुलिस और अस्पताल की कारगुजारी पर स्वालिया निशान लगाते हुए 11 अक्टूबर 2021 को सारे मामले की कार्रवाई करके दो नवंबर तक कोर्ट में हाजिर करने के आदेश जारी कर दिए है।

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