नशा तस्कर को एक महीना कैद और पांच हजार जुर्माना

नशा तस्करी के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त व जिला सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह जोसन की अदालत ने एक माह कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Publish:Wed, 04 Aug 2021 06:15 AM (IST) Updated:Wed, 04 Aug 2021 06:15 AM (IST)
नशा तस्कर को एक महीना कैद और पांच हजार जुर्माना
नशा तस्कर को एक महीना कैद और पांच हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : नशा तस्करी के मामले में आरोपित को दोषी करार देते हुए अतिरिक्त व जिला सत्र न्यायाधीश संदीप सिंह जोसन की अदालत ने एक माह कैद व पांच हजार जुर्माने की सजा सुनाई है। उसकी पहचान सुखा वासी सरहाला कलां (होशियारपुर) के रूप में हुई है। हर्जाना न देने पर दोषी को एक हफ्ता और सजा काटनी होगी। एसआइ हरीश कुमार थाना चब्बेवाल ने बताया कि 21 मई, 2018 को गश्त के दौरान गांव बाहोवाल के पास सुखा को 32 ग्राम चिट्टे समेत काबू कर एनडीपीएस एक्ट की धारा 22, 61, 85 के तहत मामला दर्ज किया था। मंगलवार को अदालत ने मामले की पड़ताल पूरी होने के बाद फैसला सुनाया।

प्रतिबंधित दवाइयों के दोषी को दस वर्ष कैद

संवाद सहयोगी, होशियारपुर : अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जतिदर कौर की अदालत ने प्रतिबंधित दवाइयों की तस्करी करने पर दोषी को दस वर्ष कैद और एक लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष ज्यादा जेल में रहना होगा। इस मामले में एक दोषी की मौत हो चुकी है। जबकि दूसरे की पहचान गुरप्रीत सिंह वासी सिबल मजारा जिला शहीद भगत सिंह नगर हुई है। एसआइ सुभाष चंद्र ने बताया कि दो जनवरी, 2018 को बंगा रोड से होते हुए गांव चोहड़ा की तरफ जा रहे थे। नहर पुल के पास गुरप्रीत सिंह व उसके साथी नीरज कुमार से प्रतिबंधित दवाइयां बरामद हुई थी। अदालत में चल रहे मामले के दौरान नीरज कुमार की मौत हो गई थी और अब गुरप्रीत को दोषी मानते हुए अदालत ने फैसला सुनाया।

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